मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से ड्राई डे घोषित

धनबाद : 12.12.2014 की संध्या 5.00 बजे से 14.12.2014 की संध्या 5.00 बजे तक स्प्रीटयुक्त किण्वित या मादक लीकर या वैसी प्रकृति के अन्य पदार्थ के बिक्रय एवं परिवहन को निषिध किया गया है.

उक्त अवधि में होटल, रेस्तरां, बार, क्लब, पाकशाला, दुकान, किसी लोक स्थान अथवा निजि स्थान में उसके परोसने एवं प्रयोग करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है.

इस आदेश की अवहेलना के लिए दोषी व्यक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा- 135ग एवं उत्पाद अधिनियम में निहित प्रावधान के आलोक में दण्ड के भागी होगें.

भारत निर्वाचन आयोग के पत्र में निहित निर्देश तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135ग में उल्लिखित प्रावधान के आलोक में जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, धनबाद के द्वारा मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से शुष्क दिवस घोषित किया जाना है.

अतः जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, धनबाद के द्वारा आदेश दिया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की उपर वर्णित प्रावधान के आलोक में तथा उत्पाद अधिनियम की धारा 26 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 12.12.2014 की संध्या 5.00 बजे से दिनांक 14.12.2014 की संध्या 5.00 बजे तक स्प्रीटयुक्त किण्वित या मादक लीकर या वैसी प्रकृति के अन्य पदार्थ के बिक्रय एवं परिवहन को निषिध किया गया है.

उक्त अवधि में होटल, रेस्तरां, बार, क्लब, पाकशाला, दुकान, किसी लोक स्थान अथवा निजि स्थान में उसके परोसने एवं प्रयोग करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है.

इस आदेश की अवहेलना के लिए दोषी व्यक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा- 135ग एवं उत्पाद अधिनियम में निहित प्रावधान के आलोक में दण्ड के भागी होगें.

Web Title : DRY DAY DECLARED BEFORE 48 HOURS ON ELECTION DAYS