सामूहिक दुष्कर्म में चार पाए गए दोषी, 13 अगस्त की तारीख मुकर्रर

धनबाद : जिला न्यायाधीश सत्यप्रकाश की अदालत ने मंगलवार को सामूहिक दुष्कर्म के मामले के चार आरोपियों को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर 13 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई है. ये घटना 13 अक्टूबर 2010 की है. महिला ने पुलिस को बताया था कि 13 की रात वह बेगूसराय से धनबाद स्टेशन पहुंची थी. आटो पकड़ कर नुतनडीह स्थित आवास जा रही थी.

रास्ते में आटो चालक और उसके साथी उसे ढांगी जंगल की तरफ ले गए और सभी ने उसके साथ दुष्कर्म किया, साथ ही उसके पास मौजूद करीब बीस हजार रुपये के सामान भी छीन लिए. इसके बाद आटो से उसे स्टील गेट पर उतार दिया. थाने में महिला ने मुकेश यादव, राजू उर्फ राजा यादव, पप्पू यादव, वीरेंद्र यादव, राजेश यादव और अरूण यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. गवाही के दौरान पीड़िता ने चार आरोपी को पहचाना था. कुल 12 ने मामले में गवाही दी थी.

आरोपी राजेश फरार पाया गया है. जबकि वीरेंद्र का मुकदमा जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है. कोर्ट ने मुकेश, राजू, पप्पू और अरूण यादव को दोषी करार दिया है. इस मामले में अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार झा हैं.

Web Title : FOUR WERE FOUND GUILTY IN GANG RAPE