गैंग रेप मामले में चार आरोपियों को उम्रकैद

धनबाद : धनबाद कोर्ट ने गैंग रेप के चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. गुरूवार को एडीजे - 7 सत्यप्रकाश की कोर्ट ने गैंग रेप के मामले के चार आरोपियों को दोषी करार देते उम्र कैद के साथ 10 रूपए का जुर्माना भी लगया है.

क्या है मामला : ये घटना 13 अक्टूबर 2010 की है. पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया था कि वह अहले सुबह बेगूसराय से धनबाद स्टेशन पहुंची थी. ऑटो पकड़ कर सरायढ़ेला थाना क्षेत्र के नुतनडीह स्थित आवास जा रही थी. रास्ते में ऑटो चालक और उसके पांच अन्य साथी उसे ढांगी जंगल की तरफ ले गए और सभी ने उसके साथ गैंग रेप किया. साथ ही उसके पास मौजूद करीब बीस हजार रुपये के सामान भी छीन लिए. इसके बाद आरोपियों दुआरा ऑटो से उसे स्टील गेट पर उतार दिया गया.

 

आरोपी राजेश फरार चल रहा

सरायढेला थाना में पीड़ित महिला ने मुकेश यादव, राजू उर्फ राजा यादव, पप्पू यादव, वीरेंद्र यादव, राजेश यादव और अरूण यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. गवाही के दौरान पीड़िता ने चार आरोपी को पहचाना था. कुल 12 ने मामले में गवाही दी थी. एक आरोपी राजेश फरार चल रहा है कि जबकि वीरेंद्र का मुकदमा जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है. इधर जेल जा रहे आरोपियों ने अपने को निर्दोष बताते हुए है हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही. आरोपी मुकेश ने कहा की दुष्कर्म का अशल आरोपी वीरेंद्र है जो सजा से बचने के लिए नाबालिग का सर्टिफिकेट बनवाया. 

Web Title : LIFE IMPRISONMENT TO FOUR ACCUSED IN GANG RAPE CASE