खुलेआम सिगरेट पीते पकड़ाए तो लगेगा जुर्माना

धनबाद : खुलेआम सिगरेट का धुआं उड़ाने वालों पर प्रशासन ने नकेल कसनी शुरू कर दी है. उपायुक्त ने एक आदेश निकाला है, जिसमें कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों में सिगरेट पीने वाले लोगों से जुर्माना 200 वसूले जाएं. यह व्यवस्था पूजा के दौरान और सख्त रहेगी. पूजा पंडाल या उसके आसपास कोई सिगरेट पीते पकड़ा गया, तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा. केन्द्र सरकार द्वारा संचालित तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा 2003 की धारा 4 के तहत सभी सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान निषेध किया गया है.

 

Web Title : IF CAUGHT OPENLY CIGARETTE SMOKE THEN TAKE THE PENALTY