Court : लालू यादव हमलाकांड में आया फैसला

धनबाद : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हमलाकांड में एडीजे 7 जिला न्यायाधीश सत्यप्रकाश ने फैसला सुनाते हुए सभी 24 आरोपीयो को केस से बरी कर दिया.

सोमवार को 25 नामजद आरोपियों ने कोर्ट में सफाई बयान दर्ज कराया था.

1992 में हुई इस चर्चित वारदात में जिला न्यायाधीश सत्यप्रकाश ने 4 जून को फैसले की तारीख तय कि थी सफाई बयान में आरोपियों ने खुद को बेकसूर बताया.

ये मामला झारखंड आंदोलन से जुड़ा था और अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर झामुमो के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तत्कालीन सीएम के खिलाफ हमला बोला था.

29 अक्टूबर 1992 को झामुमो समर्थकों ने झारखण्ड निर्माण की मांग को लेकर झामुमो नेता मणीन्द्रनाथ मंडल की अध्यक्षता में बरवाअड्डा स्थित किसान चैक में अपने हजारो समर्थको के साथ बैठक कर रहे थे.

उसी क्रम में लालू प्रसाद यादव अपने लाव लश्कर के साथ तोपचांची के एक ग्रामीण इलाके में जांच को जा रहे थे.

इसी क्रम में जब लालू प्रसाद यादव का काफिला बरवाड्डा पंहुचा तभी कथित तौर पर सैकड़ो झामुमो समर्थको ने उनके काफिले पर हरवे-हथियार के साथ हमला कर दिया.

इस घटना के बाद बरवाड्डा थाने में तत्कालीन पुलिस निरीक्षक सह अनुसन्धान महेश राम पासवान के बयान पर झामुमो के कई वरिष्ठ नेताओ पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी करीब 23 वर्षो के अनुसन्धान और न्यायालय में कार्यवाही के बाद आज सभी नामजद आरोपियो को बरी कर दिया गया.

बचाव पक्ष के वकील कंसारी मंडल ने कहा कि उस वक्त आन्दोलनकारीयो को लालू यादव ने ललकारने काम किया था और उनका एक बयान कि झारखण्ड मेंरे लाश पर ही बनेगा और वास्तव में राज्य अलग हुआ और आन्दोलन कारीयो की जीत हुई.

Web Title : JUDGEMENT CAME IN LALU YADAV CASE