नक्सली हिंसा में घायल या मृत के आश्रित को मिलेगी सुविधा

धनबाद: झारखण्ड सरकार ने निर्णय लिया है कि विधि व्यवस्था संधारण में कर्त्तव्य के दौरान घायल या मृत पुलिस,गृहरक्षक, अग्निशमन-कर्मी, दण्डाधिकारी एवं अन्य सरकारी पदाधिकारी या कर्मचारी के आश्रितों को भी नक्सल हिंसामें घायल या मृत सरकारी सेवक की तर्ज पर सरकार द्वारा देय सुविधा प्रदान की जाएगी.

ज्ञात हो कि नक्सली हिंसा में घायल या मृत सरकारी सेवकों के लिए सरकार नौकरी, अनुग्रह अनुदान, इन्श्योरेन्स, शिक्षण, आवास इत्यादिकी सुविधा प्रदान करती है. अब इसी प्रकार विधि व्यवस्था संधारण में कर्तव्य के दौरान घायल या मृत सरकारीसेवकों के लिए भी यह सुविधा प्रदान की जाएगी.

स्थानीय नीति के विरोध में 14 मई को आहूत झारखण्ड राज्य बंद के दौरान 13 मई को नवाडीह थाना अर्न्तगत घटित घटना में विधि व्यवस्था संधारण के क्रम में पुलिस अवरनिरीक्षक रामचन्द्र राम, थाना प्रभारी नवाडीह गंभीर रूप से घायल हो गये थे. इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई.इनकी मृत्यु के उपरांत इनके परिजनों को सरकार वह सभी सुविधाएं देगी, जो नक्सली हिंसा में मृत सरकारी सेवकोंके आश्रितों को मिलती है.

Web Title : KINS TO GET BENEFIT IN NAXALS ATTACK.