ननि आयुक्त छविरंजन के खिलाफ अभियोजन चलाने की स्वीकृति


धनबाद : मुख्यमंत्रीरघुवर दास ने धनबाद नगर निगम के आयुक्त एवं कोडरमा जिले के तत्कालीन उपायुक्त छविरंजन के विरुद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी है. मामला वर्ष 2015 में कोडरमा जिले के मरकच्चो स्थित जिला परिषद, डाकबंगला परिसर से पेड़ की अवैध कटाई से संबंधित है.

इसमें बिना किसी सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के ही अवैध रूप से पांच सागवान तथा एक शीशम के पेड़ की कटाई कर तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन के सरकारी आवास पर रखा गया था. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से इस मामले की कराई गई जांच में छवि रंजन की संलिप्तता के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त हुए.

इस प्रकरण में हवलदार कृष्णा प्रसाद वर्मा, तत्कालीन अंचलाधिकारी मरकच्चो संदीप मधेशिया, अंचल निरीक्षक जीवन राम और कंप्यूटर ऑपरेटर दिनेश तुरी अन्य 5-6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी (थाना कांड संख्या-76/2015) दर्ज की गयी थी. जांच के बाद छवि रंजन को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया. मुख्यमंत्री से अभियोजन की स्वीकृति मिलने के बाद अब उनके खिलाफ भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 409, 120 (बी), 201, 34, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2), सहपठित धारा 13 (1) (डी) तथा वन अधिनियम की धारा 41, 42 के तहत मुकदमा चलाया जा सकेगा.

 

Web Title : NAGAR NIGAM AAYUKT CHHAVI RANJAN FACES PROSECUTION APPROVAL.