रेनबो ग्रुप के चेयरमैन धीरेन रवानी भेजे गए जेल

धनबाद : रेनबो ग्रुप के चेयरमैन धीरेन रवानी को बैंकमोड़ पुलिस ने जेल भेज दिया है. धीरेन रवानी के खिलाफ बैंकमोड़ थाने में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने का मुकदमा दर्ज किया गया है.

सात राज्यों में अपना करोड़ों का कारोबार फैला चुके धीरेन रवानी को पुलिस हिरासत में वीआइपी ट्रीटमेंट से नवाजा गया है. वह पुलिस जीप नहीं बल्कि स्कार्पियो पर सवार होकर जेल जाने के लिए कोर्ट पहुंचे थे.

बताते चलें कि रेनबो ग्रुप के मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी धनबाद में चल रहा था. इस मामले की भनक आरबीआइ को हुई तो उसने मामले की पड़ताल की.

इसके बाद झारखंड के सांस्थिक वित्त व कार्यान्वयन विभाग के सचिव खुर्शीद अनवर ने उपायुक्त धनबाद को पत्र लिखा कि कंपनी के पास सर्टिफिकेट आफ रजिस्ट्रेशन (सीओआर) है या नहीं. इसकी जांच की जाए, यदि सीओआर नहीं मिलता है तो दी प्राइस चीट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम एक्ट 1978 और आइपीसी की धारा 420,120बी के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था.

उपायुक्त ने आरक्षी अधीक्षक को यह पत्र सौंपा, एसपी के निर्देश पर बैंकमोड़ इंस्पेक्टर मो. अलीमुद्दीन ने मिट्ठू रोड स्थित कार्यालय में छापेमारी कर धीरेन रवानी को गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तारी के बाद उनके काफी समर्थक थाने में पहुंच गए जो देर रात तक वहीं डटे रहे. गिरफ्तारी के बाद धीरेन रवानी को हाजत में नहीं रखा बल्कि सिरिस्ता में उन्होंने रात गुजारी.

सुबह भी समर्थकों का हुजूम थाने में था. जब उन्हें कोर्ट लाया जाने लगा तो पुलिस जीप मंगवाई गई. तब समर्थकों ने हल्ला करना शुरू कर दिया, कहने लगे कि क्या ये कोई कोयला चोर हैं जो इन्हें पुलिस जीप से ले जाया जाएगा.

बाद में सफेद रंग की स्कार्पियो पहुंची और रवानी उस पर सवार हो कर कोर्ट के लिए प्रस्थान किए. बाद में उन्हें मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया. जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

 

एसी में बैठे रहे, पुलिस दौड़ती रही

कोर्ट लाए जाने के बाद वे अपने स्कार्पियो पर एसी ऑन कर बैठे रहे, जबकि पुलिस वाले उनके जेल भेजे जाने की कागजात तैयार कराने के लिए खुद दौड़ भाग कर रहे थे. बैंकमोड़ से लाए जाने के लगभग ढाई घंटे बाद उन्हें जेल भेजा गया.

 

जिला प्रशासन की कार्रवाई असंवैधानिक

रेनबो ग्रुप के चेयरमैन धीरेन रवानी ने कहा कि धनबाद जिला प्रशासन ने रेनबो के मुख्य कार्यालय में जो कार्रवाई की है वह असंवैधानिक है.

चूंकि रेनबो मल्टी स्टेट क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड एक को-आपरेटिव सोसाइटी है, जो कृषि मंत्रालय सह सहकारिता विभाग द्वारा निबंधित है. सोसाइटी भी उक्त विभाग से रजिस्टर्ड है.

जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर एमएससीएस/सीआर/680/2012 है. जिसके तहत सोसाइटी अपने सदस्यों से जमा राशि प्राप्त कर सकती है.

जो कि सोसाइटी के बायो-लॉ के सीरियल नंबर 29 के सेक्सन 2 के तहत करंट सेविंग्स, फिक्सड, रेकरिंग, डीडीएस एंव अन्य प्रमुख योजनाएं जो कि सोसाइटी के तहत आती हैं उपयुक्त के तहत जमा राशि सोसाइटी के सदस्यों से प्राप्त कर सकती हैं एवं उनकी आवश्यकताओं के अनुसार कर्ज उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है.

संयुक्त सचिव झारखंड सरकार के खुर्शीद अनवर ने जो आदेश दिया है कि वह संपूर्ण रूप से नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए है. आरबीआइ एक्ट 1934 के सेक्शन 451ए के तहत सीओआर मात्र एनबीएफसी के लिए ही अपेक्षित है.

Web Title : RAINBOW GROUP CHAIRMAN DHIREN RAWANI SENT TO JAIL