हत्या मामले में आरोपी को सात साल की कैद

धनबाद : 20हजार रुपए के लिए विवाहिता रंजू को जलाकर मार डालने के मामले में उसके पति निरंजन पासी को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई. एडीजे 17 एस त्रिपाठी ने बुधवार को फैसला सुनाया. अदालत ने निरंजन को 304 बी में सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष से एपीपी अनिल कुमार झा ने दहेज के लिए हत्या करनेवाले को कड़ी सजा देने का अनुरोध कोर्ट से किया था.

11 अगस्त 2011 को रंजू देवी उर्फ गुड़िया देवी को जलाकर मार डाला गया था. मृतका की मां कुंती देवी ने अगले दिन पुटकी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. उन्होंने पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी की शादी निरंजन से हुई थी. शादी के कुछ दिनों बाद ही निरंजन और उसका पूरा परिवार दहेज के लिए रंजू को प्रताड़ित करने लगा. फिर 11 अगस्त को 20 हजार रुपए नहीं देने पर उसे जलाकर मार डाला गया.

 

Web Title : SEVEN YEARS IMPRISONMENT TO ACCUSED IN MURDER CASE