नौकरी हड़पने के मामले में मिली 3 वर्ष की सजा

धनबाद : फर्जी दामाद बनकर सीसीएल में नौकरी हथियाने के मामले में आरोपी परमानंद सिंह को तीन वर्ष की सजा सुनाई गई.

एसडीजेएम दिनेश कुमार मिश्रा की अदालत में शुक्रवार को फैसला सुनाया.

वहीं आरोपी नवल किशोर सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया.

सीबीआई की ओर से विशेष अभियोजक शशि भूषण ने पैरवी की.

अदालत ने परमानंद सिंह को धारा 419ए, 420ए, 468 में तीन वर्ष एवं धारा 471 में एक वर्ष की सजा सुनाई. दोनों सजा साथ—साथ चलेगी.

सजा सुनाने के बाद आरोपी परमानंद सिंह की ओर से अपील जमानत याचिका दी गई, अदालत ने उसे स्वीकार करते हुए जमानत दे दी.

इस मामले में सीबीआई ने 29 सितंबर 2006 को परमानंद सिंह व नवल किशोर सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी.

मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने 20 गवाह प्रस्तुत किए थे.

 

 

Web Title : THRESS YEARS PUNISHMENT IN A FAKE JOB