पत्नी के हत्यारे को उम्रकैद

धनबाद : डायन बताकर अपनी पत्नी शबनम खातून की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पति शमीम अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई. प्रधान जिला जज अंबुज नाथ ने बुधवार को फैसला सुनाया. अदालत ने शमीम को धारा 302 में उम्रकैद और बीस हजार रुपया, धारा 27 आर्म्स एक्ट में 7 वर्ष और 10 हजार रुपया एवं डायन उत्पीड़न में 3 माह और 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.

Web Title : WIFES KILLER SENTENCED TO LIFE