मारपीट छिनतई के मामले में 11 आरोपियों को 5 साल की कैद

धनबाद : धनबाद न्यायालय में आज धारा 149 , 148 , 307 और 379 के तहत आरोपी पाते हुए कुल 11 आरोपियों को 5 साल कैद के अलावे सभी पर 5 हजार का जुर्माने की सजा सुनाई.

उन आरोपियों में झरिया निवासी बेलाल खान सहित उनके भाई तथा उनके साथी शामिल है. अपराध का यह मामला वर्ष 2007 का है.

पीड़ित पक्ष लड्डन खान ने सभी पर घर में घुस कर मारपीट करने तथा सोने की चैन छीनने का आरोप लगाते हुए थाने में बेलाल के अलावे बाकी लोगो के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.

10 साल बाद आये कोर्ट के इस फैसले से पीड़ित पक्ष ने ख़ुशी जाहिर की तथा न्यायालय के फैसले का सम्मान किया.

बताते चले की बेलाल खान लोक जन शक्ति पार्टी से ही चर्चा में आया. धीरे धीरे वह अपराध की दुनिया में कदम बढ़ाता चला गया. अधिवक्ता समर श्रीवास्तव ने बताया कि गवाहों को सुनने के बाद आखिरकार दोषी पाते हुए सभी 11 आरोपियों के विरुद्ध फैसला सुनाया.

Web Title : 11 ACCUSED ARRESTED FOR 5 YEARS IN CAPTIVITY