इलाहाबाद बैंक के अधिकारी को तीन वर्ष की सजा

धनबाद : चुटियारो स्थित इलाहाबाद बैंक के शाखा प्रबंधक विजय प्रकाश कुजूर को घूसकांड में सोमवार को दोषी पाया गया. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एमके यादव ने उनका बंधपत्र निरस्त कर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. सजा के बिंदु पर आज मंगलवार को सुनवाई हुई.

अदालत ने विजय प्रकाश कुजूर को तीन वर्ष की सजा और 40 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई. सीबीआई की ओर से अवर लोक अभियोजक सरवत जाफरी ने पैरवी की. सीबीआई ने कुजूर के खिलाफ किसान क्रेडिट कार्ड पर ऋण देने के एवज में घूस लेने का आरोप लगाया था.

उन्हें 7 अक्टूबर 2009 को 5 हजार रुपया घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था. शंभुलाल महतो ने कुजूर के खिलाफ सीबीआई से शिकायत की थी. सीबीआई की ओर से 10 गवाहों का प्रतिपरीक्षण किया गया.

Web Title : ALLAHABAD BANK OFFICER SENTENCED TO THREE YEARS