बीसीसीएल कर्मी को तीन वर्ष की सजा

धनबाद : धारदार हथियार से हमला कर चार लोगों को जख्मी कर देने के मामले में बुधवार को बीसीसीएल कर्मी प्रभुनाथ सिंह और उनकी पत्नी मंजू देवी को तीन वर्ष की सजा सुनाई गई. भालगदा निवासी बैजनाथ सिंह ने प्रभुनाथ पर घर में घुसकर हमला करने का आरोप लगाया था.

इसमें बैजनाथ के साथ-साथ रामावती देवी, पूजा कुमारी और निर्मला देवी भी गंभीर रूप से जख्मी हो गई थीं. बैजनाथ ने 10 सितंबर 2009 को पुटकी थाना में प्रभुनाथ और मंजू देवी के खिलाफ केस दर्ज किया था. सजा सुनाए जाने के बाद चारों ने अपील जमानत याचिका दाखिल की, जिसे एडीजे (9) एके सिन्हा ने मंजूर कर लिया.

Web Title : BCCL WORKER SENTENCED TO THREE YEARS