बीसीसीएल कर्मी को दो वर्ष की सजा

धनबाद : फिटनेस सर्टिफिकेट के नाम पर रिश्वत लेने के मामले में बीसीसीएल कर्मी राम शंकर यादव को दो वर्ष की सजा सुनाई गई. सीबीआई की विशेष न्यायाधीश गोपाल कुमार राय ने बुधवार को फैसला सुनाया. सीबीआई की ओर से सीनियर पीपी कपिल मुंडा ने बहस की.

अदालत ने आरोपी को धारा 7 पीसी एक्ट में 2 वर्ष 5 हजार तथा 13 में 2 वर्ष 5 हजार रुपए की सजा सुनाई. सजा सुनाए जाने के बाद राम शंकर ने अपील जमानत आवेदन दिया, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया. इसमें सीबीआई ने 11 गवाहों का बयान कराया था. सीबीआई ने बीसीसीएल कर्मी तपन कुमार की शिकायत पर केस दर्ज किया था. सीबीआई ने 30 अक्टूबर 

2008 को सीबी एरिया के लिपिक राम शंकर को एक हजार रुपए रिश्वत लेते पकड़ा था. तपन ने सीबीआई को बताया था कि राम शंकर ने डॉक्टर बीकेपी सिंह से फिटनेस सर्टिफिकेट दिलाने के नाम पर घूस मांगी थी.

 

Web Title : BCCL WORKER SENTENCED TO TWO YEARS