रेल परिचालन में बाधा पहुचाना देश की प्रगति में रुकावट डालने के समान

धनबाद : 11 एवं 12 जून को कुछ गुटों द्वारा आर्थिक नाकेबंदी का आह्वान किया गया है. यात्रि एवं सामग्रियों का परिवहन भारतीय रेल के द्वारा किया जाता है और देश के विकास में भारतीय रेल का अहम योगदान रहा है. भारतीय रेल के परिचालन को बाधित करना न केवल सामाजिक अपराध है वरन कानूनन अपराध है.

रेल परिचालन में बाधा पहुचाना रेल अधिनियम की धारा 174 का उल्लंघन है एवं इस अपराध को करने पर 2 साल के कारावास की सजा हो सकती है. रेल सुरक्षा बल, धनबाद मंडल ने अपील कि है कि रेल परिचालन को बाधित किया जाए एवं रेल परिचालन में सहयोग करें.

Web Title : DHANBAD RAIL DIVISION APPEAL : NOT PUT OBSTACLES IN RAIL OPERATIONS