ढुल्लू की क्रिमिनल अपील पर सुनवाई

धनबाद : ढुल्लू महतो की क्रिमिनल अपील पर सोमवार को प्रधान जिला जज अंबुज नाथ की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने बचाव पक्ष को अगली तारीख 11 अगस्त 2016 तक का समय दिया. बिहारी यादव के शव के साथ सड़क जाम करने के मामले में ढुल्लू महतो सहित सात को एक वर्ष की सजा सुनाई गई थी.

न्यायिक दंडाधिकारी मो उमर ने 25 फरवरी 2016 को फैसला सुनाया था. बताया जाता है कि बिहारी यादव की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी. बाघमारा पुलिस ने शव को अंत्यपरीक्षण के लिए भेजना चाहा था. पुलिस ने ढुल्लू महतो सहित अन्य पर शव के साथ धनबाद बोकारो मार्ग को जाम करने का आरोप लगाया था.

Web Title : COURT HEARED CRIMINAL APPEAL OF DHULLU MAHATO