कम आयोडीन वाले नमक की होगी जांच

धनबाद : उपायुक्त की अध्यक्षता में विश्व आयोडीन न्यूनतम विकार नियंत्रण की समन्वय समिति की बैठक शनिवार को समाहरणालय में हुई. इसमें प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ आलोक विश्वकर्मा ने कहा कि झारखंड राज्य में आनेवाले नमक में आयोडीन की मात्रा मानक 15 पीपीएम से 30 पीपीएम के बीच नहीं है.

दुकानदार सही तरीके से नमक का भंडारण और रख-रखाव भी नहीं करते हैं.नमक को खुले आसमान के नीचे, दुकान के बाहर, सार्वजनिक स्थल में रखा जा रहा है, जिससे उसमें आयोडीन की मात्रा का ह्रास हो जाता है. उस नमक का सेवन करनेवाले विभिन्न बीमारियों का शिकार हो जाते हैं. खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2011 के तहत ऐसा नमक बेचने पर 6 महीने कारावास और दो से पांच लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है. उपायुक्त ने ऐसे दुकानदारों की पहचान कर उन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

बैठक में डीईओ, डीएसडब्ल्यूओ आदि मौजूद थे.बैठक में डॉ आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि हर व्यक्ति की प्रतिदिन आयोडीन की जरूरत 100-150 माइक्रोग्राम है. इसकी कमी होने पर थायरॉयड, गोयटर, मेंटल रिटार्डमेंट, गर्भवती महिलाओं का गर्भपात या मेंटली रिटार्डेट बच्चे का जन्म आदि की शिकायतें आती हैं. डीसी ने आदेश दिया कि खुदरा विक्रेताओं के पास से नमक के नमूने का संग्रह कर जांच के लिए रांची भेजा जाएगा.

 

 

Web Title : LOW IODINE SALT WILL EXAMINE