पीएफ क्लर्क फर्जीवाड़े में दोषी करार

धनबाद : बीसीसीएलकर्मी पादो मांझी के पीएफ खाते से 2.8 लाख रुपए की निकासी के मामले ने पीएफ क्लर्क इंद्रजीत प्रसाद लाला दोषी ठहराए गए हैं. सजा के बिंदु पर आज सुनवाई होगी.

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एमके यादव ने शुक्रवार को पीएफ क्लर्क इंद्रजीत को फर्जीवाड़े में दोषी करार दिया. भागाबांध कोलियरी में कार्यरत पादो मांझी ने पीएफ खाते से 2.8 लाख रुपए फर्जी तरीके से निकाल लिए जाने का आरोप लगाया था. इस मामले में सीबीआई ने 10 दिसंबर 2007 को पीएफ क्लर्क इंद्रजीत प्रसाद लाला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी.

Web Title : PF CLERK CONVICTED IN FRAUD