ढुल्लू की सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका खारिज

धनबाद : बाघमारा भाजपा विधायक ढुल्लू महतो की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका खारिज होने से ऐन पूर्व उनके अधिवक्ता ने वापस ले ली. मंगलवार को देश की सबसे बड़ी अदालत ने ढुल्लू की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस कस्टडी से जबरन छुड़ाने के मुकदमे को वापस लेने की गुहार लगाई गई थी.

ढुल्लू के पक्ष में पैरवी करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी अदालत पहुंचे थे. तुलसी ने झारखंड सरकार के उस आदेश का हवाला दिया, जिसमें केस वापसी का अनुरोध किया गया है.

जिरह हुई, परंतु सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस एनवी रमन्ना की खंडपीठ ने दाखिल स्पेशल लीव पिटीशन (क्रिमिनल) नंबर 3901/2016 को रांची हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए खारिज करने की बात कही. इस पर अधिवक्ता ने याचिका वापस ले ली.

इससे पूर्व इसी साल 7 जनवरी को न्यायिक दंडाधिकारी विनोद कुमार की अदालत ने ढुल्लू की उस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दी थी जिसमें उन्होंने राज्य सरकार के फैसले का हवाला दे केस रद्द करने की मांग की थी. उसके बाद 28 मार्च को हाईकोर्ट ने भी ढुल्लू की पिटीशन खारिज कर दी थी. अब इस मामले की एक बार फिर निचली अदालत में सुनवाई शुरू होगी.

 

Web Title : SUPREME COURT DISMISSED FILED PETITION OF DHULLU CASE