लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले को 2 साल कैद

धनबाद : सीजेएम नीरज श्रीवास्तव ने दुर्घटना में सीताराम शर्मा की मौत के मामले में ओंकार नाथ को धारा 304 में दो वर्ष और 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई. अदालत ने ओंकार नाथ को धारा 279 में भी दो वर्ष की सजा सुनाई. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. सीजेएम ने ओंकार नाथ की अपील जमानत मंजूर कर ली गई.

अभियोजन ने पांच गवाह प्रस्तुत किए थे. दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल सीताराम की 1 जनवरी 2010 को मौत हो गई थी. मृतक के पुत्र तपन कुमार के बयान पर 31 दिसम्बर 2009 को सरायढेला थाना में मोटर साइकिल मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी. दुर्घटना के एक दिन बाद सीताराम की मृत्यु हो गई थी.

Web Title : UP TO 2 YEARS IMPRISONMENT WITH NEGLIGENT DRIVING