तोपचांची दुष्कर्म कांड में मजिस्ट्रेट को सम्मन

धनबाद : इंसाफ पाने के लिए खुद को आग लगाने वाली तोपचांची की दुष्कर्म पीड़िता के मामले की सुनवाई गुरुवार को सत्र न्यायालय में हुई. अदालत ने अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह के अनुरोध पर पीड़ित (मृतका) का धारा 164 का बयान दर्ज करने वाले न्यायिक दंडाधिकारी कुमारी जीव को गवाही के लिए सम्मन जारी करने का आदेश दिया.

26 दिसंबर 2015 की रात करीब 9 बजे 56 वर्षीय मूलचंद महतो ने बेबस और लाचार युवती के साथ दुराचार किया था. घटना के वक्त पीड़ित बेहोश हो गई थी. पीड़ित के घर में उसके बूढ़े दादा-दादी थे, जो आंगन में खाना खा रहे थें. वहीं उसके पिताजी अंधे हैं जिसका फायदा आरोपी ने उठाया था.

गरीबी व बेबसी की मारी पीड़ित ने घटना अपनी दादी को बताई थी. करीब 11 दिनों के बाद तोपचांची थाने में पीड़ित की शिकायत पर प्राथमिकी तोपचांची थाना कांड संख्या 2/16 दर्ज की गई थी. प्राथमिकी में पोक्सो एक्ट की धारा 7 एवं 8 भी लगाया गया था. गौरतलब है कि इस घटना से आहत होकर पीड़ित ने सितंबर माह में अपने शरीर में आग लगा ली, मरने से पहले उसने कहा था कि उसके साथ जुल्म करने वाले व उसकी जिंदगी को नरक बनाने वाले को मौत नहीं मिली, इसलिए उसने खुद मौत का रास्ता चुन लिया.

 

Web Title : SUMMON ORDERS TO MAGISTRATE IN TOPCHANCHI RAPE CASE