हाईकोर्ट के इनकार के बाद भी बीजेपी ने की अहम बैठक, कैलाश विजयवर्गीय समेत इन नेताओं पर एफआईआर

कोलकाता/कूचबिहार : कलकत्ता हाईकोर्ट के मना करने के बाद भी बीजेपी की ओर से रथयात्रा को लेकर मीटिंग करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है. मुकदमा में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, राजू बनर्जी और राहुल सिन्हा को आरोपी बनाया गया है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 14 दिसंबर की तारीख तय की है. वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि रथयात्रा अपने तय कार्यक्रम के तहत होगी.

इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में ‘रथयात्रा’ के लिए अगर जरूरत पड़ी तो पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी. कलकत्ता हाईकोर्ट ने एकल पीठ के गुरूवार के उस आदेश के खिलाफ बीजेपी की ओर से दायर अपील का निस्तारण कर दिया है, जिसमें पार्टी को उसकी रथयात्रा के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था.

अदालत ने निर्देश दिया कि मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक 12 दिसम्बर तक भाजपा के तीन प्रतिनिधियों के साथ बैठक करें और 14 दिसम्बर तक मामले में कोई निर्णय करें. अदालत के इस फैसले से पहले यहां मीडिया से बात करते हुए विजयवर्गीय ने कहा, ‘‘ अगर जरूरत पड़ी तो हम न्याय के लिए उच्चतम न्यायालय जाएंगे. ´ 

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीजेपी के उन पत्रों का कोई जवाब नहीं देने के लिए शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगायी जो उसने राज्य में अपनी रथयात्राओं के लिए अनुमति मांगने के लिए लिखे थे. बीजेपी प्रदेश नेतृत्व के साथ खड़े होते हुए विजयवर्गीय ने कहा, ‘पार्टी की तरफ से कोई चूक नहीं हुई है और पूरी पार्टी एकजुट खड़ी है और हम प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के साथ हैं. ´ 

वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘हम अदालत को उसके फैसले के लिए धन्यवाद देते हैं. राज्य सरकार को कई दिनों से इस मामले पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए समय नहीं था. अब वे चर्चा के लिए बैठेंगे. ´

बीजेपी की रथ यात्रा पर अदालत का फैसला ‘लोकतंत्र की बड़ी जीत’ : अमित शाह

बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में रैली पर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को ‘लोकतंत्र के लिए बड़ी जीत’ बताया. कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य में होने वाली भाजपा की ‘रथ यात्रा’ पर पश्चिम बंगाल सरकार को 14 दिसंबर तक फैसला लेने का शुक्रवार को निर्देश दिया.

शाह ने अदालत के आदेश के बाद ट्वीट कर कहा, ‘तृणमूल कांग्रेस के कुशासन का पर्दाफाश करने के लिए राज्य में राजनीतिक अभियान चलाने के भाजपा के कानूनी अधिकार को खारिज करने की ममता दीदी की कोशिशों को अदालत ने विफल कर दिया, जिसने बंगाल प्रशासन को सहयोग करने के लिए कहा है. लोकतंत्र के लिए बड़ी जीत. भाजपा जल्द ही अपनी गणतंत्र बचाओ यात्रा निकालेगी. ’

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीजेपी के उन पत्रों का कोई जवाब नहीं देने के लिए शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगायी जो उसने राज्य में अपनी रथयात्राओं के लिए अनुमति मांगने के लिए लिखे थे. अदालत ने साथ ही राज्य के शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे रथयात्राओं पर 14 दिसम्बर तक कोई निर्णय करें.

इससे पहले अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी को तीन ‘यात्राओं’ की अनुमति नहीं देकर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख राज्य में लोकतंत्र का गला घोंट रही हैं.

शाह ने दिल्ली में कहा, ‘हम निश्चित तौर पर यात्राएं निकालेंगे और हमें कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता. पश्चिम बंगाल में बदलाव के प्रति भाजपा प्रतिबद्ध है. ‘यात्राएं’ रद्द नहीं हुई हैं, महज स्थगित हुई हैं. ’ उन्होंने कहा कि यात्राओं की इजाजत लेने के लिए उनकी पार्टी न्यायिक प्रक्रिया का पालन करेगी. उन्होंने कहा कि वह शनिवार को पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे.  


Web Title : FIR AGAINST SENIOR BJP LEADER KAILASH VIJAYWARGIYA DILIP GHOSH FOR HOLDING A MEETING IN COOCHBEHAR WITHOUT ADMINISTRATION’S PERMISSION

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