जिले में एमएसपी से कम और एमआरपी से अधिक पर बेची जा रही शराब, दो ठेकेदारों पर कार्यवाही, दुकान एक दिन के लिए निलंबित, 10 हजार रूपए का लगा जुर्माना

बालाघाट. शराब दुकानों के ठेकेदारो को खुली बिक्री में शराब एमएसपी से कम और एमआरपी से अधिक नहीं बेचने के निर्देश है. बावजूद इसके जिले में शराब कारोबारी दुकानों से एमएसपी से कम और एमआरपी से अधिक पर बेची जा रही शराब बेक रहे है.  जिले की कम्पोजिट मदिरा दुकान में हो रहे अनियमित ढंग से व्यापार करने पर आबकारी विभाग ने दो शराब दुकानों के लायसेंसी ठेकेदारो पर कार्यवाही की है. मामला 19 मई का है जब, कम्पोजिट मदिरा दुकान रजेगांव-ए के लायसेंसी देवसिंह पर एमएसपी से कम दर पर मदिरा विक्रय करने का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है. वहीं कम्पोजिट मदिरा दुकान टेडवा के पार्टनर लायसेंसी के विरुद्ध एमआरपी से अधिक पर मदिरा विक्रय का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है. जिसमंे सहायक आबकारी आयुक्त सुरेंद्र कुमार उरांव ने दोनों ही प्रकरणों में संबंधित लायसेंसियो को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. जिनका जवाब संतोषजनक नही होने पर उनके खिलाफ आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत दोनों ही मदिरा दुकानों को 1 दिवस बंद रखने और  10 हजार रुपये का जुर्माना से दंडित किया गया है. साथ ही ऐसे अनियमित व्यापार की पुनरावृत्ति नहीं किए जाने के लिए चेताया भी है.


Web Title : LIQUOR BEING SOLD BELOW MSP AND ABOVE MRP IN DISTRICT, ACTION TAKEN AGAINST TWO CONTRACTORS, SHOP SUSPENDED FOR ONE DAY, FINE OF RS 10,000 IMPOSED