बालाघाट. मदिरा का अवैध रुप से निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय कर रहे लोगों के विरुद्ध आबकारी विभाग ने 27 अप्रैल शनिवार को आबकारी वृत कटंगी के ग्राम गट्टापायली, नांदगाव, बुदबुदा, व झम्मबलटोला के जंगल में नाले के किनारे अलग-अलग स्थानों से बोरियो एवं डिब्बो में भरा हुआ लगभग 1530 किलो लाहन और प्लास्टिक के डिब्बों में भरी हुई 30 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जप्त की है. इन मामले मंे, मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) के तहत 2 प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गया. जप्त सामग्री का बाजार मूल्य 1,57,500 रूपये बताया गया.