छेड़छाड़ के आरोपी को कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र खैरलांजी में नाबालिक लड़की से छेड़छाड़़ के मामले में वारासिवनी न्यायालय के माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश श्रीमति कविता इवनाती (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) की अदालत ने आरोपी खैरलांजी निवासी 29 वर्षीय राजेश उर्फ ददिया पिता रेखलाल मस्करे को धारा 8 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच सौ रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजन अधिकारी शशिकांत पाटिल ने पैरवी की थी.

घटना 11 नवंबर 2021 की है, जब नाबालिग लड़की सुबह लगभग 10. 50 बजे अपने घर से स्कूल जाने अकेली पैदल निकली थी. थोड़ी ही दूर पर  आरोपी राजेश उर्फ ददिया आया और उसे अकेला देखकर बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर उसे साथ चलने और उसका बलात्कार करने की धमकी दी. इसी दौरान लड़की ने साहस का परिचय देते हुए युवक से अपना हाथ छुड़ाया और उसे चांटा मारकर दौड़ते हुए घर पहुंची और घटना की जानकारी अपनी मां को दी.  जब लड़की की मां बाहर निकली तो आरोपी भाग गया था. जिसके बाद पीड़िता नाबालिग ने घटना के बारे में  पिता और भाई को बताया. जिसमें पीड़िता की शिकायत पर खैरलांजी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया और मामले की संपूर्ण विवेचना उपरंात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया. जिसमें माननीय न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी को दोषी पाते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित करने का फैसला दिया है.


Web Title : MAN JAILED FOR MOLESTATION