छेड़छाड़ के आरोपी को कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र वारासिवनी में छेड़छाड़ के आरोपी आलेझरी निवासी 28 वर्षीय युवक राजकुमार पिता सोमलाल को वारासिवनी न्यायालय के माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रीति चैतन्य चौबे की अदालत ने धारा 456 भादंवि. में एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदंड तथा धारा 354 भादंवि. के अंतर्गत एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. अभियोजन की ओर सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजेश कायस्त ने पैरवी की थी.  घटनाक्रम के अनुसार 21 सितंबर 2017 को रात्रि 11 बजे पीड़िता अपने घर पर थी. उसी समय आरोपी राजकुमार रात्रि 11 बजे लाईट बंद कर खिड़की कूदकर घर के अंदर आया और उसका गला दबाने लगा. जब पीड़िता ने मोबाइल का लाईट चालू किया तो राजकुमार ने मोबाइल फेंक दिया और उसकी साड़ी खीचने लगा. राजकुमार ने पीड़िता को उसके बिस्तर से उठाकर नीचे पटक दिया, जब वह चिल्लाई और लाईट चालू कर देखा तो राजकुमार पीछे के दरवाजे से भाग रहा था. शोर सुनकर मोहल्ले के लोग नींद से उठे. जिन्हें पीड़िता ने घटना के बारे में बताया था. जिसकी शिकायत पर वारासिवनी पुलिस ने अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था. जिसमें  विवेचना के उपरंात पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया. माननीय न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी को दोषी पाते हुए सजा और अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है.  


Web Title : MAN JAILED FOR MOLESTATION