मासुम से गलत काम करने के आरोपी को दोहरा आजीवन कारावास, मरते दम तक कारावास में रखने के आदेश

बालाघाट. 8 माह की मासुम के गलत काम करने के चिन्हित और सनसनीखेज मामले में आरक्षी केन्द्र वारासिवनी के आरोपी वारासिवनी थाना अंतर्गत नेवरगांव निवासी 22 वर्षीय आशीष पिता कामताप्रसाद बिसेन को बालाघाट न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नौशीन खान की अदालत ने दोहरा आजीवन कारावास (प्राकृत जीवनकाल तक) और 08 हजार रूपए अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है.  मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजना अधिकारी  आरती कपले ने पैरवी की थी. सहायक जिला अभियोजन अधिकारी 

रीता यादव ने बताया कि 09 जुलाई 2023 को आरोपी आशीष बिसेन के खिलाफ थाना वारासिवनी में 08 माह की मासुम के साथ दुष्कर्म किए जाने की शिकायत हुई थी. जिसमें पीड़िता की मां ने बताया था कि लगभग सुबह 11. 30 बजे आरोपी आशीष बिसेन ने मेरी बेटी के साथ गलत काम किया है. पीड़िता की मां ने बताया था कि आरोपी आशीष बिसेन ने मेरी मासूम बच्ची के साथ घिनौनी हरकत की है. जिसमें पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओ में अपराध पजंीबद्ध कर विवेचना में लिया गया. अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से उपरोक्त धारा के तहत माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) बालाघाट के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया. प्रकरण में पेश की गई सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोहरे कारावास और अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है.


Web Title : MAN SENTENCED TO DOUBLE LIFE IMPRISONMENT FOR WRONGDOING, SENTENCED TO DEATH