मारपीट के आरोपी को सश्रम कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र कोतवाली के  मारपीट मामले मंे बालाघाट न्यायालय के माननीय सत्र न्यायाधीश दिनेशचंद्र थपलियाल की अदालत ने आरोपी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ताज नगर निवासी 24 वर्षीय रिजवान उर्फ कंघी पिता इरफान खान को दोषी पाते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास और दो हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक एम. एम. द्विवेदी ने पैरवी की थी.

लोक अभियोजक एम. एम. द्विवेदी ने बताया कि घटना 24 मई 2024 की दोपहर 12. 30 बजे की है, जब आहत शादाब गनी अपने घर के सामने अपने दोस्त शाहरूख खान के साथ खड़ा था. इसी समय अभियुक्त रिजवान उर्फ कंघी आया आर शादाब गनी को अश्लील गालियां देने लगा. जब शादाग गनी ने इसका कारण पूछा तो रिजवान ने पास में रखा पत्थर उठाकर उसे मुंह, सिर के पीछे और सीने पर मारा, जिससे शादाब गनी के मुंह, होंठ और ठुड्डी में चोटें पहुंची थी. जिससे खून निकला था. जहां से आरोपी आहत शादाब गनी को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया. घायल हालत में शादाब गनी को जिला चिकित्सालय लाकर भर्ती कराया गया. जिसकी कथन लेखबद्ध कर अस्पताल चौकी ने मामले की अग्रिम जांच के लिए कोतवाली पुलिस को तहर्रीर दी. जिसमे कोतवाली पुलिस द्वारा संबंधित धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्व कर विवेचना मंे लिया था. जिसमें पुलिस ने मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मंे पेश किया. जिसमें विचारण उपरांत घटना के साक्ष्य और लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी रिजवान उर्फ कंघी को कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित करने का फैसला दिया है.  


Web Title : MAN SENTENCED TO RIGOROUS IMPRISONMENT FOR ASSAULT