जंगली सुअर का शिकार करने वाले 10 आरोपी भेजे गये जेल

बालाघाट. 2 अप्रैल को पूर्व बैहर रेंज के अंतर्गत वृत मोहगाव के बीट बरवाही के कक्ष क्रमांक 1622 में हाका देकर जंगली सुअर का बंदूक से शिकार करने तथा मांस का बंटवारा करने की सूचना मिलने पर परिक्षेत्र के स्टाफ द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए शिकार में शामिल लोगों को पकड़ कर जेल भिजवा दिया गया है.

वनमंडलाधिकारी के निर्देशन तथा उपवनमंडलाधिकारी के मार्गदर्शन मंे टीम द्वारा परिक्षेत्र आधिकारी पूर्व बैहर के नेतृत्व मे बरवाही निवासी 22 वर्षीय चन्द्रशेखर पिता राजकुमार उईके के यहां से पका हुआ मांस जप्त किया गया. जिससे  पूछताछ में अन्य 10 लोगो के साथ सरकारी जंगल मे शिकार के उद्देशय से हाका देकर बंदूक से जंगली सुअर का शिकार कर मांस को बराबर बराबर बांटकर तथा खाने का अपराध स्वीकार किया था. साथ ही पकडे़ गये आरोपी चन्द्रशेखर की निशानदेही पर शिकार किये गये जगह से सुअर का बचा हुआ मांस, हड्डियां, बाल तथा बंदुक की गोली को जप्त किया गया. शिकार मे शामिल अन्य 10 फरार आरोपियों को भी वनविभाग की टीम ने पकड़ लिया है. जिनके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2(16), (35), (36) 9,39, 50,51,52 के तहत वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर कोर्ट चालान कर जेल भेज दिया गया है.

     परिक्षेत्र पूर्व बैहर सामान्य के अंतर्गत बंदूक से जंगली सुअर का शिकार मामले मे पंजीबद्ध अपराधिक प्रकरण क्र. 2564/64 02 अप्रैल 2020 मे 11 फरार आरोपियों में से 10 को 08 अप्रैल को गिरफ्तार कर बंदूक की जप्ती की कार्यवाही कर 10 आरोपियो को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर कोर्ट चालान प्रस्तुत कर जेल भेजा गया. शेष एक आरोपी की गिरफ्तारी शेष है.


Web Title : 10 ACCUSED OF POACHING WILD PIG SENT TO JAIL