वन्यप्राणी सांभर का शिकार करने वाले आरोपी को कारावास

बालाघाट. जिले के बैहर न्यायालय के माननीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मधुसुदन जंघेल की अदालत ने आरक्षी केन्द्र बैहर के वन अपराध मामले में वन्यप्राणी सांभर का शिकार करने के आरोपी बैहर थाना अंतर्गत सांढा, वर्तमान में बालाघाट लिंगा निवासी 57 वर्षीय विशेष कुमार पिता रूपचंद को दोषी पाते हुए एक वर्ष के कारावास और दो हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पंजाबसिंह राजपूत ने पैरवी की थी.

मीडिय प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अखिल कुमार कुशराम ने बताया कि पूर्वी बैहर परिक्षेत्र के तत्कालीन उड़नदस्ता प्रभारी ने मुखबिर की सूचना पर वन्यप्राणी सांभर का अवैध शिकार की सूचना मिली थी. जिसके बाद अधिकारियों ने आरोपी के घर की बाड़ी में तलाशी अभियान चलाया. जहां से पैरा के ढिग में छिपाकर रखे गये प्लास्टिक के बैग से वन्यप्राणी सांभर का कच्चा चमड़ा और सामने के पैर के दो टुकड़े तलाशी टीम ने बरामद किये थे. जिसमें आरोपी के खिलाफ वन्यप्राणी संरक्षण का मामला कायम कर विवेचना में लिया गया था. विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किय गया था. जिसमें विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा और अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है.

Web Title : ACCUSED OF POACHING WILDLIFE SAMBHAR SENTENCED TO IMPRISONMENT