प्रधानमंत्री आवास योजना में मनर्जी से बगैर क्रम में आवास आवंटित करने वाले आमगांव पंचायत सचिव निलंबित

बालाघाट. प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्राम के आवासहीन लोगों की सूची में से क्रम के अनुसार आवास आवंटित न कर अपने मनमर्जी से बगैर क्रम के आवास आवंटित करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती आर. उमा महेश्वरी ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के तहत कार्यवाही करते हुए किरनापुर विकासखंड की ग्राम पंचायत आमगांव के सचिव गुलाबचंद कावरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि में उसका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत किरनापुर में रखा गया है. ग्राम पंचायत आमगांव के ग्राम रोजगार सहायक को सचिव का संपूर्ण प्रभार अस्थाई रूप से सौंपा गया है.

ग्राम आमगांव के ही ग्रामीण शैलेंद्र वासनिक द्वारा इस संबंध में सचिव के विरुद्ध शिकायत की गई थी. जिसकी जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी द्वारा जांच कराई गई. शिकायतकर्ता के समक्ष कराई गई जांच में तथ्य सही पाए जाने पर सचिव के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही की गई है.


Web Title : AMGAON PANCHAYAT SECRETARY SUSPENDED FOR ALLOTMENT OF HOUSES WITHOUT ORDER FROM MANJI IN PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA