कोरोना वायरस: चार दिनों तक जिले में बंद रहेगी बसें और दुकानें, आम जनों से घर में रहने की अपील

बालाघाट. कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को रोकने एवं जिले की जनता को इससे बचाने के लिए जिले में 22 मार्च रविवार से 25 मार्च बुधवार तक सभी दुकानें एवं बसों को बंद रखा जायेगा. जिले की जनता से भी अपील की गई है कि वह इस अवधि में अपने घर में ही रहे और बाहर न निकलें. यह निर्णय आज 21 मार्च को कलेक्टर दीपक आर्य की अध्यक्षता में हुई अधिकारियों एवं गणमान्य नागरिकों की बैठक में लिया गया.  

बैठक में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, अपर कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती रजनी सिंह, बालाघाट एवं वारासिवनी के एसडीएम, बालाघाट चेम्बर आफ कामर्स के पदाधिकारी, बस आनर्स एसोसियेशन के पदाधिकारी, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधि, खेल संघों के पदाधिकारी मौजूद थे.

कलेक्‍टर दीपक आर्य ने बैठक में कहा कि हमारे देश में कोरोना संक्रमण की तृतीय स्टेज अब आने वाली है और इसे रोकना बहुत जरूरी है. बालाघाट जिले के पड़ोसी शहर नागपुर, जबलपुर एवं रायपुर जिनसे यहां के लोगों का व्यापार एवं आना-जाना अधिक रहता है वहां पर भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाये गये है. अतः हमारे बालाघाट जिले के लिए विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में हम चीन एवं इटली से मुकाबला नहीं कर सकते है. अतः कोराना संक्रमण को रोकने के लिए सावधानी एवं सर्तकता ही सबसे बड़ा उपाय है. उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है. जरूरत है तो केवल सावधानी एवं सर्तकता बरतने की और भीड-भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचने की. नागरिकों को चाहिए कि वे बैंक ने जायें बल्कि आनलाईन ट्रांसेक्शन का उपयोग करें.  

कलेक्टर श्री आर्य ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति विदेश यात्रा करके जिले में आया है तो, वह उसे छुपाये नहीं, बल्कि स्वयं को आम जनों की भीड़ से अलग रखे और कम से कम 15 दिनों के लिए अपने घर पर ही रहे. जिले के 19 ऐसे लोगों की सूची भी तैयार की गई जो हाल ही में विदेश से लौटे है, लेकिन सावधानी नहीं बरत रहे है और आम जनों से सामान्य तरह से मिल-जुल रहे है. इन लोगों से अपील की गई है कि वे 15 दिनों के लिए अपने घर पर ही रहे और स्वयं को आईसोलेशन में रखें. यदि ये व्यक्ति जिला प्रशासन को सहयोग नहीं करेंगें तो उन्हें जबरन जिला चिकित्सालय के आईसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया जायेगा.

बैठक में तय किया गया कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यु के साथ ही जिले में तीन और दिन अर्थात 25 मार्च तक सभी दुकानें और बाजारों, बसों, होटलों, रेस्टारेंट, चाय-पान दुकानों, सेलून को बंद रखा जायेगा. इस अवधि में होम डिलेवरी जैसी सेवायें जैसे दूध विक्रेता, हाथठेले पर सब्जी बचने वाले अपना काम कर सकते है. इस अवधि के लिए लाज, होटलें एवं रिसोर्ट में बुकिंग बंद रखने का निर्णय भी लिया गया. इस अवधि में बसों का संचालन भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है. इस अवधि में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी शासकीय एवं प्रायवेट निर्माण कार्य भी नहीं चलेगा, सभी निर्माण कार्य बंद रखे जायेंगें. बालाघाट में रेंजर्स कालेज, मोती गार्डन एवं अन्य स्थानों पर होने वाली मार्निंग वाक एवं ईवनिंग वाक, मुलना स्टेडियम एवं उत्कृष्ट स्कूल ग्राउंड में खेल गतिविधियों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है. मंदिरों में पूजा के समय एवं मस्जिदों में नमाज के समय होने वाली भीड़ को रोकने के लिए इस अवधि में मंदिर एवं मस्जिदों को भी बंद रखने कहा गया है. कलेक्टर श्री आर्य ने जिला प्रशासन के इस निर्णय को अमल में लाने के लिए आम नागरिकों से सहयोग की अपील की और कहा कि आम जनता एवं समाज के लिए यह बहुत बड़ा योगदान होगा.

पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बैठक में बताया कि 22 से 25 मार्च तक बसों का संचालन बंद रहेगा. लेकिन किसी व्यक्ति को जिले में आने से नहीं रोका जायेगा. जिन व्यक्तियों का गांव या घर बालाघाट जिले में है, स्वभाविक है कि वे इस स्थिति में अपने घर लौटेंगें. लेकिन उन्हें घर लौटने के बाद स्वयं को 15 दिनों तक आम लोगों से अलग    रखना होगा और अपना मिलना-जुलना बंद रखना होगा. बाहर से आने वाले व्यक्तियों को सर्दी-खांसी बुखार के लक्षण हो तो उन्हें अस्पताल में आकर अपनी जांच कराना चाहिए. कोरोना वायरस संक्रमण की बढ़ रही श्रृंखला को तोड़ने के लिए यह बहुत जरूरी है.

जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती रजनी सिंह ने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा के सभी काम बंद कर दिये गये है. ग्रामीण जनता से भी अपील की गई है कि वे विवाह, सगाई, तेरहवीं आदि कार्यक्रमों में शामिल होने से परहेज करें. गांव में किसी भी व्यक्ति को कोरोना संक्रमण जैसे लक्षण होने पर पंचायत के सचिव को इसकी सूचना अपने क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में देने कहा गया है. ऐसे मरीज को आईसोलेशन में रखा जायेगा. उन्होंने बताया कि मास्क एवं सेनेटाईजर के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नही है. मास्क केवल उसी व्यक्ति को लगाना है, जो कोरोना संक्रमण का संभावित मरीज है. सामान्य व्यक्ति को मास्क लगाने की जरूरत नहीं है. सेनेटाईजर के स्थान पर साबुन का उपयोग करें और बार-बार साबुन से अच्छी तरह से हाथों को साफ करें.

रजेगांव चेक पोस्ट पहुंचकर कलेक्टर एवं एसपी ने देखी आवागमन की स्थिति

कलेक्टर दीपक आर्य एवं पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने आज 21 मार्च को रजेगांव पहुंचकर महाराष्ट्र राज्य से होने वाले आवागमन को देखा. कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए गोंदिया से आने वाली एवं गोंदिया जाने वाली बसों का आवागमन बंद कर दिया गया है. बालाघाट से जाने वाली बसें रजेगांव तक जा रही है. गोंदिया से आने वाले यात्रियों को पैदल बाघ नदी के पुल को पार कर रजेगांव आना पड़ रहा है. रजेगांव चेक पोस्ट पर जिले में प्रवेश करने वाले यात्रियों का रजिस्टर भी बनाया जा रहा था. पुलिस अधीक्षक श्री तिवारी ने जिले में आने वाले यात्रियों की रजिस्टर में इन्ट्री करने का काम बंद करा दिया और कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है. जिले में बाहर से आने वाले यात्रियों को सलाह दें कि वे 15 दिनों तक अपने घर में ही रहें और बाहर कहीं न जायें.

बाहर से आने हर व्यक्ति की सूचना दें, कलेक्टर ने नागरिकों से की अपील

कलेक्टर दीपक आर्य ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि अपने आसपास देश के बाहर से आने वाले हर व्यक्ति की सूचना जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थापित कंट्रोल रूम के को दें. श्री आर्य ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा किये जा रहे प्रयासों से जनता की भागीदारी जरूरी है. उन्‍होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे से निपटने के लिए सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से काम करने की जरूरत है. श्री आर्य ने समाजसेवी संगठनों से भी जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए किये जा रहे प्रयासों में सहभागिता निभाने का तथा लोगों को इसके लक्षण एवं बचाव के उपायों से जागरूक बनाने का आग्रह किया है.

अफवाहें न फैलायें और गलत मैसेज फारवर्ड न करें

जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे व्हाट्सएप एवं सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहें न फैलायें और कोई भी मैसेज बगैर पुष्टि के फारवर्ड न करें. व्हाट्सएप पर कोरोना वायरस के बारे में दिये जा रहे ज्ञान से स्वयं को दूर रखें. जो कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया में गलत सूचनायें एवं अफवाहें फैलाता पाया जायेगा तो उसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी. आम जनता से भी कहा गया है कि वे अफवाह और गलत सूचना फैलाने वाले की सूचना पुलिस को दें. ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध सायबर सेल द्वारा कड़ी कार्यवाही की जायेगी.

अधिक आवश्यक होने पर ही कर्मचारियों को कार्यालय बुलायें

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक आर्य ने जिले में संचालित सभी निजी संस्थाओं को अत्यधिक आवश्यकता पड़ने पर ही अपने संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को कार्य पर बुलाने के सख्त निर्देश दिये हैं. श्री आर्य ने इस बारे में जारी आदेश में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निजी संस्थानों, स्कूल-कॉलेज, सिनेमा हॉल, जिम, पुस्तकालय, स्वीमिंग पूल एवं वाटर पार्क के संचालन तथा इंडोर-आउटडोर, सार्वजनिक एवं सामूहिक कार्यक्रमों के आयोजनों पर जिले में लगाये प्रतिबंध का उल्लेख करते हुए कहा कि इन सभी संस्थानों को बंद कराये जाने के बावजूद अभी भी शिकायतें मिल रही हैं कि यहां कार्यरत सभी कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से कार्य पर बुलाया जा रहा है.

जिला दण्डाधिकारी ने आदेश में ऐसे सभी निजी संस्थानों के संचालकों को स्पष्ट शब्दों में हिदायत दी है कि केन्द्र शासन के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के निर्देशानुसार बहुत अधिक आवश्यक होने पर ही सुरक्षा, सफाई एवं आवश्यक व्यवस्थाओं से संबंधित संस्थान में कर्मचारियों को कार्य पर बुलाया जाये. इसमें भी पचास फीसदी कर्मचारियों को अल्टरनेट दिवस पर बुलाया जाकर आवश्यक कार्य संपादित कराये जायें. जिला दण्डाधिकारी ने इस आदेश का निजी संस्थानों के संचालकों को कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी दिये हैं. उन्होंने कहा कि इस आदेश के उल्लंघन की स्थिति में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत उनके विरूद्ध दांडिक कार्यवाही की जायेगी. जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है.


Web Title : CORONA VIRUS: BUSES AND SHOPS TO REMAIN CLOSED IN DISTRICT FOR FOUR DAYS, APPEALS TO COMMON MEN TO STAY AT HOME