निर्वाचन आदेशों की अवहेलना और नियमों की अनदेखी: 7 कर्मचारी पर कार्यवाही, एक निलंबित, दो की रोकी और चार को नोटिस जारी

बालाघाट. लोकसभा निर्वाचन में निर्वाचन कार्य में संलग्न किए गए शासकीय सेवको द्वारा आदेशों की अवहेलना और निर्वाचन जैसे महत्‍वपूर्ण कार्य की अनदेखी करने के मामलें में जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने 7 शासकीय सेवकों पर कार्यवाही की है. जिसमें एक को निलंबित किया गया है. जबकि 2 की असंचयी प्रभाव से एक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश जारी किए गए है. इसी तरह 4 शासकीय सेवकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया.  

जिला शिक्षा अधिकारी एवं प्रशिक्षण नोडल अधिकारी एके उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि लोक निर्माण विभाग के सहायक ग्रेड-3 शंकर सेवईवार को 28 मार्च को आयोजित हुए प्रशिक्षण के लिए आदेशित किया गया था. प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने का समय दिया गया था. उन्होने अपने जवाब में 7 मार्च से कुल 30 दिन का चिकित्सा प्रमाण पर संलग्न कर बेड रेस्ट करने का उल्लेख किया, लेकिन 26 मार्च से 5 अप्रैल तक कुल 40 दिन का अर्जित अवकाश लिया गया था, फिर 26 को मेडिकल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया. इससे स्पष्ट होता है कि चुनाव के कार्य से विमुक्त रहने के लिए अवकाश लिया गया है. जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने आरपी एक्ट 1951 की धारा-134 के दंड के फलस्वरूप मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के उपनियम (1) (2) (3) के विपरीत आचरण पाए जाने पर मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 का उल्लंघन करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है.

इनके अलावा श्रीमती प्रतिभा पटेल और बाखरू सिंह धुर्वे द्वारा भी मतदान प्रशिक्षण में अनुपस्थित होकर आदेश की अवहेलना की. प्रतिभा पटेल ने स्वास्थ्य खराब होने से चिकित्सा अवकाश लिया गया. दोनों ही द्वारा अवकाश के लिए मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया. दोनों प्रकरणों में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मिश्रा ने मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के उपनियम (1)(2)(3) के विपरीत आचरण किये जाने के लिए प्रथम दृष्‍टया दोषी पाये जाने के कारण एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है.  जबकि प्राथमिक शिक्षक श्रीमती चंद्रकांता शरणागत, सहायक ग्रेड-1 राधेलाल टेकाम, व्याख्याता अरविंद मते और सहायक शिक्षक वेदवती सिंह को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है. इन्हें अपना प्रतिउत्तर 3 दिनों में समक्ष में उपस्थित होकर देना होगा. इन सभी को मतदान प्रशिक्षण के लिए आदेशित किया गया था. सभी प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे. वेदवंती सिंह, अरविंद मते और राधेलाल तेकाम को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संबंध में भी नोटिस जारी हुआ है.


Web Title : DISOBEYING ELECTION ORDER AND IGNORING RULES: ACTION TAKEN AGAINST 7 EMPLOYEES, ONE SUSPENDED, TWO SUSPENDED AND NOTICE ISSUED TO FOUR.