10 प्रकरणों में 11.05 लाख रुपये की उपादान राशि का वितरण

बालाघाट. नियंत्रण प्राधिकारी सुश्री दामिनी सिंह, न्यायालय उपादान भुगतान अधिनियम 1972 एवं श्रम पदाधिकारी कार्यालय द्वारा दो दिनों में बालघाट जिले के कुल 10 प्रकरणों का निराकरण किया गया है और 11 लाख 05 हजार 210 रुपये की उपदान राशि का चेक के माध्‍यम से वितरण किया है. 13 जून को कुल 04 प्रकरणों का निराकरण किया गया. जिसमें कर्मचारियों को उनके अधिवक्ता हरि गौतम की उपस्थिति में कुल 03 लाख 54 हजार 793 रुपये की उपादान राशि का भुगतान चौंक के माध्यम से किया गया है. इसी प्रकार 14 जून को कुल 06 प्रकरणों का निराकरण किया गया. जिसमें कर्मचारियों को उनके अधिवक्ता हरि गौतम एवं प्रतिनिधि वाय. के. शुक्ला की उपस्थिति में कुल 07 लाख 50 हजार 417 रुपये की उपादान राशि का भुगतान चैक के माध्यम से किया गया है. उपादान राशि प्राप्त करने वालों में गैंगमैन, कापिस्ट, समयपाल, स्थल सहायक वर्ग के कर्मचारी सम्मिलित है.


Web Title : DISTRIBUTION OF SUBSIDY AMOUNT OF RS 11.05 LAKH IN 10 CASES