गाय को मारने वाले लापरवाह वाहन चालक को सजा

बालाघाट. जिला न्यायालय के माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी सुश्री शिवानी धुर्वे की अदालत ने आरक्षी केन्द्र नवेगांव के एक मामले में लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने वाले आरोपी बालाघाट नगर के वार्ड क्रमांक 28 निवासी अजय मंगलानी पिता झम्मटलाल मंगलानी धारा 279 भादवि में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित का फैसला दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री सरिता यादव ने पैरवी की.

मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अखिल कुमार कुशराम ने बताया कि 23 दिसंबर 2015 को गाय हांकते हुए घर कोसमी की ओर जा रहा था, इस दौरान कोसमी में कुलदीप मिल के सामने बालाघाट से नवेगांव की ओर आ रही मोटरसायकिल क्रमांक एम. एच. 36 डी 0482 के चालक आरोपी अजय मंगलानी ने मोटर सायकिल को तेज रफ्तार में लापरवाहीपूर्वक चलाकर उसकी गाय को ठोस मार दिया. जिससे गाय के पेट में गंभीर चोटे आने से 15 हजार रूपये कीमत की गाय की मौत हो गई थी. घटना के बाब मोटर सायकिल का चालक मौके से भाग गया था. जिसकी शिकायत फरियादी ने नवेगांव थाना में दर्ज की थी. जिसमें पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने के मामले में अपराध कायम कर विवेचना में लिया था. जिसकी विवेचना उपरांत पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था. जिसमें सुनवाई कर रहे माननीय न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित करने का आदेश दिया है.


Web Title : RECKLESS DRIVER WHO KILLED COW PUNISHED