Lockdown 4.0:31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, हॉटस्पॉट इलाकों में नहीं मिलेगी छूट

कोरोना वायरस संकट के बीच केंद्र सरकार ने 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है. लॉकडाउन 4. 0 को 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है. लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है. हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट एरिया में कड़ाई से लॉकडाउन का पालन किया जाएगा.

देशभर के हाई रिस्क कंटेनमेंट एरिया में लॉकडाउन का पालन सख्ती से किया जाएगा. किन इलाकों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटना है, इसका फैसला राज्य सरकारें करेंगी.

रेड, ऑरेंज, ग्रीन, बफर जोन और कंटेनमेंट जोन की निगरानी की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों की होगी. उन्हें केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा. कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी कामों को करने की इजाजत दी जाएगी.

कंटेनमेंट जोन में होगी कड़ी निगरानी

कंटेनमेंट जोन में लोगों के बाहर निकलने पर कड़ी निगरानी और नियंत्रण रखने के आदेश दिए गए हैं. मेडिकल इमरजेंसी, दैनिक आवश्यकताओं की आपूर्ति की स्थिति में बाहर निकलने की इजाजत होगी. ऐसी स्थिति न होने पर किसी भी मूवमेंट की इजाजत नहीं दी जाएगी.

कंटेनमेंट जोन में सघन तौर पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जाएगी. स्वास्थ्य कर्मी हर घर के संपर्क में बने रहेंगे. लोगों के स्वास्थ्य पर निगरानी भी रखी जाएगी. गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी घरेलू, इंटनेशनल उड़ानें रद्द रहेंगी.

नाइट कर्फ्यू लगाने के निर्देश

शाम 7 बजे से लेकर 7 बजे सुबह तक किसी भी तरीके के मूवमेंट की इजाजत नहीं होगी. स्थानीय अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी करना होगा. वे अपने क्षेत्राधिकार में इसका पालन कराएंगे. कानूनी प्रावधान के तहत कुछ पाबंदियां लगाई जाएंगी, सीआरपीसी की धारा 144 भी लगाई जा सकती है.


Web Title : LOCKDOWN 4.0:31 EXTENDED UNTIL MAY LOCKDOWN, HOTSPOT AREAS WONT GET DISCOUNTS

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