हैदराबाद में आधार पर 127 लोगों को UIDAI ने भेजा नोटिस

हैदराबाद में UIDAI ने 127 लोगों को गलत तरीके से आधार नंबर प्राप्त करने पर नोटिस भेजा है. इन सभी लोगों पर आरोप है कि उन्होंने गलत तरीके से आधार नंबर हासिल किया है. हालांकि UIDAI ने यह भी कहा है कि इसका नागरिकता से कोई लेना-देना नहीं है. UIDAI के अधिकारियों के मुताबिक ये नोटिस पुलिस द्वारा सूचना मिलने के बाद भेजा गया है.

यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने हैदाराबाद में 127 लोगों को नोटिस भेजा है. इन लोगों पर आरोप है कि उन्होंने गलत तरीके से आधार नंबर लिया है. पीटीआई ने UIDAI के अधिकारी के हवाले से बताया है कि इन लोगों के खिलाफ पुलिस के जरिए कुछ सूचना ऑथारिटी को मिली थी. अधिकारियों ने यह भी कहा कि इसका नागरिकता से कुछ लेना-देना नहीं है.

UIDAI के मुताबिक आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है. आधार एक्ट के मुताबिक आधार के लिए आवेदन देने से पहले भारत में 182 दिनों तक रहना जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में UIDAI को आदेश दिया था कि अवैध प्रवासियों को आधार नहीं दिया जाय. UIDAI ने बताया, ´´हैदराबाद ऑफिस को पुलिस ने सूचना दी थी कि 127 लोगों ने गलत तरीके से आधार नंबर लिया है. प्राथमिक जांच में सभी अवैध प्रवासी बताए जा रहे हैं, जो आधार नंबर देने योग्य नहीं हैं. इसलिए इन लोगों को नोटिस भेजा गया है

गलत दस्तावेज के जरिए आधार नंबर लेने का आरोप

अगर जांच में पाया जाता है कि इन 127 लोगों ने गलत दस्तावेज या गलत जानकारी के जरिए आधार नंबर प्राप्त किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और आधार कैंसिल किया जा सकता है. यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डिप्टी डायरेक्टर हैदराबाद के सामने इन 127 लोगों को 20 फरवरी को सुनवाई के लिए पेश होना था. लेकिन फिलहाल उन्हें पेशी से छूट मिल गई है. जरूरत पड़ने पर उचित दस्तावेज जुटाने के लिए उन्हें समय दिया जाएगा.

उधर, आधार कार्ड के अधिकारियों की ओर से हैदराबाद के नागरिक मोहम्मद सत्तार को उनकी नागरिकता साबित करने के लिए कहा गया है. इस नोटिस को लेकर राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार पर निशाना साधा है. पुराने हैदराबाद के नागरिक मोहम्मद सत्तार को UIDAI के अधिकारियों ने समन भेजा है और नागरिकता प्रूव करने को कहा है. मोहम्मद सत्तार चारमीनार थाना क्षेत्र के भवानी नगर में रहते हैं.

असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा, ‘आधार एक्ट का सेक्शन नौ कहता है कि ये नागरिकता का प्रूफ नहीं है. UIDAI को क्या कानूनी अधिकार है कि वो किसी से उसकी नागरिकता का प्रमाण मांगे? नोटिस में कोई ठोस तर्क भी नहीं दिया गया है. ये गैर संवैधानिक है और बर्दाश्त के बाहर है’.

जबकि UIDAI का कहना है कि आधार के नियम 30 के तहत मोहम्मद सत्तार को ये नोटिस भेजा गया है. जिसमें मोहम्मद सत्तार को सभी जरूरी कागजात लेकर आने होंगे, जिससे कि वह अपनी नागरिकता को साबित कर सकें. इतना ही नहीं इस नोटिस में ये भी कहा गया है कि अगर वो भारत के नागरिक नहीं हैं तो उन सभी कागजों के साथ आए जिसके तहत उन्हें यहां रहने की परमिशन मिली है.


Web Title : UIDAI SENDS NOTICE TO 127 PEOPLE ON AADHAAR IN HYDERABAD

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