Facebook और WhatsApp से लिंक होगा आधार? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज


नई दिल्ली: सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक (Facebook) और व्हाट्सएप (WhatsApp) को आधार से लिंक करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी. तमिलनाडू सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर कहा कि मामला मद्रास हाईकोर्ट में चलने दिया जाए. मद्रास हाईकोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर के लिए फेसबुक (Facebook) ने याचिका दायर की थी.

याचिकाओं में फेसबुक और व्हाट्सएप को आधार से लिंक करने की मांग की गई है ताकि सोशल साइट पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों की तुरंत पहचान हो सके.  20 अगस्त को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, Google, ट्विटर और YouTube को नोटिस जारी कर हाईकोर्ट में लंबित सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित करने के लिए उनका जवाब मांगा.

मद्रास हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इंकार किया. सुनवाई में तमिलनाडु राज्य के लिए अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने आतंकवाद और पोर्नोग्राफी सहित अपराध के मुद्दों का हवाला दिया. फेसबुक (Facebook) और व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि क्या उन्हें आपराधिक जांच में मदद करने के लिए जांच एजेंसियों को डाटा और जानकारी साझा करने के लिए मजबूर किया जा सकता है.

फेसबुक ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनके खिलाफ पारित किसी भी आदेश का वैश्विक असर होगा, इसलिए शीर्ष अदालत को इस तरह के एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला करना चाहिए और विभिन्न हाईकोर्ट में लंबित सभी मामलों को सुप्रीम मे हस्तांतरित किया जाना चाहिए. अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि एक IIT प्रोफेसर का कहना है कि ओरीजीनेटर की पहचान कैसे की जा सकती है. उन्होंने ब्लू व्हेल गेम का भी हवाला दिया

Web Title : WILL FACEBOOK AND WHATSAPP LINK TO AADHAAR? SUPREME COURT HEARING TODAY

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