चारा घोटाला: लालू यादव की सजा बढ़ेगी या नहीं, 3 सप्ताह बाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

झारखंड:  चारा घोटाले के देवघर कोषागार से अवैध निकासी (आरसी 64 ए/96) के मामले में लालू प्रसाद की सजा की अवधि बढ़ाने के लिए दायर याचिका पर हाईकोर्ट में तीन सप्ताह बाद सुनवाई होगी. सोमवार को सीबीआई की ओर से किसी की उपस्थिति नहीं होने के बाद जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने सुनवाई की तिथि निर्धारित की.

सीबीआई ने इस मामले में लालू प्रसाद की सजा की अवधि बढ़ाने का आग्रह हाईकोर्ट से किया है. सीबीआई की ओर से कहा गया है कि इस मामले में निचली अदालत ने लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा सुनायी है, जबकि एक ही आरोप में इसी मामले के अन्य दोषियों को सात साल की सजा सुनायी गई है.

लालू प्रसाद की सजा की अवधि भी अन्य दोषियों की तरह बढ़ायी जानी चाहिए. इस मामले में निचली अदालत ने पूर्व विधायक आरके राणा, फूलचंद सिंह, महेश प्रसाद, सुबीर भट्टाचार्य और बेक जूलियस को सात साल की सजा सुनायी है.

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि इसमें कई लोगों की मौत हो गई है. इस पर अदालत ने जेल प्रशासन से यह बताने को कहा है कि जिन्हें सजा सुनायी गई है, उनमें किसकी-किसकी मौत हो गई है.


Web Title : FODDER SCAM: LALU YADAVS SENTENCE TO BE INCREASED OR NOT, HEARING IN HIGH COURT AFTER 3 WEEKS

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