20 अप्रैल से इन शर्तों के साथ शुरू होंगे सरकारी दफ्तर

रांची. राज्य के 17 जिलों में 20 अप्रैल से लोगों को कुछ हद तक सशर्त छूट मिल सकती है. यहां सामाजिक-आर्थिक गतिविधियां शुरू हो सकती हैं. इन जिलों में अभी तक कोई भी कोरोना का मरीज नहीं मिला है, इसलिए केंद्र सरकार ने इन जिलों को ग्रीन जोन में शामिल करते हुए इन्हें छूट देने का निर्णय लिया है.

मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कोरोना के प्रसार को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करते हुए सरकारी दफ्तरों को खोलने का निर्देश जारी किया है.

उन्होंने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पुलिस महानिदेशक, सभी विभागों के अध्यक्ष और सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर कम-से-कम पदाधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दस तरह की हिदायतें भी दी हैं. मुख्य सचिव की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि कार्यालयों में ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी स्तर के 33 फीसदी अधिकारी ही एक समय में मौजूद रहेंगे.

लोगों से जुड़ी सेवाओं को उपलब्ध कराने वाले स्टॉफ को भी सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए ड्यूटी पर लगाया जाएगा. यह भी कहा गया है कि कार्यालय के प्रधान पदाधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी रोस्टर बनाते समय कार्यालय के प्रत्येक कमरे के आकार के अनुसार सामाजिक दूरी के सिद्धांत का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पदाधिकारी और कर्मी की अधिकतम संख्या तय करेंगे.

अन्य मुख्य निर्देश 

चतुर्थ वर्गीय कर्मियों का ड्यूटी रोस्टर बनाते समय यह ध्यान में रखा जाएगा कि कार्यालय के कॉरिडोर में सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का उल्लंघन न हो. यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी पदाधिकारी और कर्मी मास्क पहनें. कार्यालय के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर और थर्मल गन की व्यवस्था रखी जाएगी.  

कार्यालय के ऊपरी मंजिल चढ़ने के लिए सीढ़ियों के उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी. कार्यालय में अनावश्यक आगंतुकों के प्रवेश पर रोक रहेगी.  

बहुत जरूरी होने पर सामाजिक दूरी बरतते हुए बैठक की जाएगी. कोशिश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इंटरनेट प्लेटफॉर्म के माध्यम से मीटिंग करने की होगी. कार्यालय परिसर में गुटखा तंबाकू खाकर थूकने की प्रवृत्ति को पूरी तरह रोका जाएगा

राष्ट्रीय दिशा-निर्देश भी पालन होंगे 

सार्वजनिक स्थल पर फेस कवर अनिवार्य, सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों और परिवहन व्यवस्था में सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करना है.

संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते हैं, विवाह और अंतिम यात्रा के लिए उपायुक्त से अनुमति लेनी होगी.

शराब गुटखा तंबाकू की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा.

कार्यस्थल के लिए निर्देश : सभी कार्य स्थानों पर थर्मल स्कैनर व सेनेटाइजर की व्यवस्था की जाएगी.  

कार्य स्थलों पर दो शिफ्ट के बीच में एक घंटे का अंतर रखा जाएगा और  भोजन अवकाश के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाएगी.

65 साल से अधिक उम्र के कर्मी और पांच वर्ष से छोटे बच्चों के अभिभावकों को घर से काम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा.

आरोग्य सेतु के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा.

Web Title : GOVERNMENT OFFICES TO START WITH THESE CONDITIONS FROM APRIL 20

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