ईडी अधिकारियों को हाईकोर्ट से राहत, पुलिस ऐक्शन पर रोक, हेमंत सोरेन से मांगा जवाब

हेमंत सोरेन की ओर से रांची में एसटी\एसटी एक्ट के दर्ज कराई गई एफआईआर के मामले में ईडी के अधिकारियों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर किसी प्रकार की पुलिसिया कार्रवाई पर रोक लगा दी है. जस्टिस एके चौधरी ने सोमवार को रोक लगाई और प्रतिवादी हेमंत सोरेन से जवाब मांगा है. ईडी ने प्राथमिकी दर्ज किए जाने को नियमों का उल्लंघन बताया और एफाआईआर रद्द करने के लिए याचिका दायर की है.  

मालूम हो कि ईडी ने दिल्ली में हेमंत सोरेन के ठिकानों पर 30 जनवरी को छापेमारी की थी. इसके बाद हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को रांची में ईडी अधिकारियों के खिलाफ एसटी\एसटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी. ऐसे में झारखंड पुलिस की ओर से कदम उठाए जाने की चिंता ईडी अधिकारियों को सता रही थी. ईडी अधिकारियों ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. ईडी अधिकारियों का कहना था कि हेमंत सोरेन की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर नियम विरुद्ध है.  

मालूम हो कि हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को तगड़ा झटका लगा था. झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. ईडी कोर्ट ने हेमंत सोरेन को विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. याचिका खारिज होने के बाद हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. ईडी ने याचिका का विरोध किया था. ईडी ने अपनी दलील में कहा था कि न्यायिक हिरासत में आरोपी का संवैधानिक अधिकार भी निलंबित रहता है.  

Web Title : HIGH COURT GRANTS RELIEF TO ED OFFICIALS, STAYS POLICE ACTION, SEEKS RESPONSE FROM HEMANT SOREN

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