बालाघाट. एक युवक के विरुद्ध हाथ पकड़कर बुरी नीयत से छेड़छाड़ और अश्लील फोटो वायरल कर जान से मार डालने की धमकी देने की युवती की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने वारासिवनी क्षेत्र के चिल्लौद निवासी रंजीत पिता स्व. भादूलाल मर्सकोले गिरफ्तार किया है. जिसे पुलिस ने माननीय न्यायालय में पेश किया. जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया है.
घटनाक्रम के अनुसार लांजी क्षेत्र की यह 22 वर्षीय युवती बालाघाट में किराए से रहकर यहां के एक कॉलेज में बीएड की पढ़ाई कर रही है और वह एक संगठन से जुड़कर समाजसेवा कर रही है. इसी संगठन में कार्य करने के दौरान इस सन 2022 में इस लड़की की पहचान रंजीत मर्सकोले से हुई थी. दोनों इस संगठन में साथ रहकर समाजसेवा का कार्य करते थे. इसी दौरान रंजीत मर्सकोले और और इस युवती के बीच व्हाट्सएप, मोबाइल, इंस्टाग्राम के माध्यम से बातचीत होने लगी. दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई हो गई. अगस्त 2023 से इस युवती ने पीएससी की तैयारी करने के लिए बालाघाट नगर के एक कोचिंग मैं पढ़ाई करना शुरू कर दी. तो रंजीत मर्सकोले ने भी कोचिंग में पढ़ना शुरू कर दिया. इस दौरान रंजीत इस युवती को पसंद करने लगा था, किंतु युवती पढ़ाई पर ध्यान देने के कारण उसने रंजित को मना कर दिया था. एक दो बार रंजीत ने जब उसका हाथ पकड़ा तो युवती ने मना कर दिया. जिससे अब युवक रंजीत, युवती से दुर्भावना रखने लगा था. जब यह युवती कोचिंग से अपने घर जाती थी तो रास्ते में रंजीत मर्सकोले इस युवती का पीछा करते रहता था. कुछ दिन बाद युवती को पता चला कि रंजीत मर्सकोले ने उसके नाम से इंस्टाग्राम में फेक आईडी बना ली है और उसने उसकी फोटो एडिट करके अश्लील फोटो बनाकर इंस्टाग्राम में डाल रहा है. इस संबंध में जब युवती ने रंजीत को बोली तो रंजीत उसे अश्लील गालियां देते हुए कहने लगा कि मुझसे प्यार नहीं करोगी तो मैं अश्लील फोटो वायरल कर दूंगा. यही नहीं रंजीत ने सोशल मीडिया में युवती को बदनाम करने और यह बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी तक दी. जिससे युवती ने डर के कारण यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन वह घरवालों से छिपा नहीं सकी और उसने रंजीत द्वारा की जा रही हरकतों के बारे में परिजनों को जानकारी दी. जिसके बाद परिवार का साथ मिलने पर युवती ने इसकी शिकायत कोतवाली पुलिस में की. जिसमें कोतवाली पुलिस ने आरोपी युवक रंजीत मर्सकोले के खिलाफ धारा 354, 354 क (1)(प),354 डी(1)(प), 294 506 भादवि और 67 आईटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद कर विवेचना में लेकर आरोपी को गिरफ्तार किया.