बालाघाट. मॉयल क्षेत्र भरवेली मंे बढ़ते सूदखोरी के एक मामले में एक और मामला जुड़ गया है. जब पीड़ित ने एक लाख रूपये के कर्ज पर 70 हजार चुका देने पर भी सूदखोर द्वारा एक लाख 90 हजार रूपये मांगे जाने पर भरवेली पुलिस में इसकी शिकायत की है. जिस पर पुलिस ने शिकायतकर्ता ओमप्रकाश यादव की शिकायत पर आरोपी भरवेली निवासी दीपक मंडिया के खिलाफ धारा 384 और मध्यप्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3,4 के तहत अपराध पंजीबद्व कर जांच में लिया है.
शिकायतकर्ता ओमप्रकाश यादव भरवेली मॉयल मे मजूदर है, जिसने पुलिस में की गई शिकायत में स्वीकार किया है कि मां और पत्नी की तबियत खराब होने पर ईलाज के लिए उसने दीपक मंडिया से एक लाख रूपये उधार लिया था. जिसके ऐवज में उसने दा ब्लैंक चेक, एटीएम कार्ड और सौ रूपये के कोरे स्टॉम्प पेपर पर हस्ताक्षर करके दिया था. कर्ज की राशि में वह अब तक 70 हजार रूपये की राशि, दीपक मंडिया को दे चुका है. बावजूद इसके दीपक मंडिया कभी घर आकर तो कभी जहां मिलता है वहीं पर और बार-बार फोन करके कर्ज की राशि एक लाख 90 हजार रूपये देने के लिए दबाव बना रहा है. वह धमकी देता है कि ब्याज और मूलधन की राशि नहीं दिया तो चेक बाउंस का केस लगाकर वह उसे जेल भिजवा देगा. जससे वह मानसिक रूप से परेशान है. जिसमें पुलिस ने सूदखोर दीपक मंडिया के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना मंे लिया है.