शादी का झांसा देकर एक लाख 40 हजार रूपये की धोखाधड़ी, न्यायालय ने आरोपी युवती, कथित मां और साथी को सुनाई सजा

बालाघाट. शादी का झांसा देकर एक लाख 40 हजार रूपये की राशि लेकर फरार होने वाले युवती वारासिवनी थाना अंतर्गत गर्रा चमनगर निवासी सरिता उर्फ शालु पिता नामदेव डोंगरे, कथित मां बालाघाट बैहर रोड शांतिनगर निवासी 67 वर्षीय फुलमति पति कन्हैया मड़ावी और सहयोगी वारासिवनी थाना अंतर्गत कायदी छोटाटोला निवासी 45 वर्षीय रामकिशोर पिता परदेशी दुधारे को  आरक्षी केन्द्र रामपायली के मामले में वारासिवनी न्यायालय के माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चैतन्य अनुभव चौबे की अदालत ने 3-3 वर्ष के कारावास और 3 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. जबकि इस मामले में एक अन्य आरोपी बनाये गये महेश बघेले की विचारण के दौरान मौत हो गई थी. मामले मंे अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजेश कायस्थ ने पैरवी की थी.  

घटना 6 फरवरी 2018 की है, जब फरियादी महावीर प्रसाद ने रामपायली थाना में लिखित शिकायत देकर बताया था कि 29 दिसंबर 2017 को रेंगाझरी निवासी महेश बघेले के घर में उसे विवाह के लिए एक लड़की दिखाई गई थी. जहां महेश बघेले ने लड़की का परिचय बबली उर्फ पिंकी और उसकी मां से मुझे मिलवाया था. इस दौरान मेरा भतीजा हुकुमचंद और उसकी सास इंदुबाई भी मौजूद थी. लड़की पसंद आने पर शादी की बात हुई. जिसमें विवाह के पूर्व तिलक रस्म में हमारी ओर से 30 दिसंबर 2017 को तिलक के रूप में किशोर दुधारे, महेश बघेले के सामने युवती बबली उर्फ पिंकी को 25 हजार रूपये की राशि दी गई थी.  जिसके बाद 10 जनवरी 2018 को विवाह के लिए वे पहुंचे. इस दौरान भतीजे के सास ने एक लाख 15 हजार रूपये की राशि लड़की बबली उर्फ पिंकी की मां को दिये. जिसके बाद किशार दुधारे और महेश बघेले ने हमें दुल्हे के साथ रामपायली, राममंदिर पहंुचने और हम भी लड़की को लेकर वहीं पहुंचते की बात कही गई. जब हम राममंदिर पहंुचे तो वे लोग नहीं आये और हमारे द्वारा दिये गये पैसा लेकर फरार हो गये.

जब इस मामले में हमारे द्वारा पता किया गया तो पता चला कि जिस लड़की बबली उर्फ पिंकी से हमें मिलाया गया था, उसका वास्तविक नाम सरिता उर्फ शालु डोंगरे है और जिसे उसकी मां बताया गया था वह उसकी मां नहीं बल्कि कथित मां थी. जिसके बाद इस मामले की शिकायत पुलिस में की गई.  इस मामले में पुलिस ने शादी का झांसा देकर पीड़ित से एक लाख 40 हजार रूपये धोखाधड़ी किये जाने का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की. जिसमें पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. जिसमें धोखाधड़ी के रूपये मंे आरोपी रामकिशोर कावरे के पास से 40 हजार, लड़की सरिता उर्फ शालु डोंगरे के पास से 10 हजार 5 सौ, कथित मां फुलमति के पास से एक हजार और महेश बघेले के पास से 5 हजार रूपये की राशि बरामद की गई थी.  जिसमें पुलिस ने संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया. माननीय न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपीयों को दोषी पाते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित करने का आदेश दिया है.


Web Title : COURT SENTENCES WOMAN, ALLEGED MOTHER AND PARTNER TO RS 1.4 0 LAKH FOR CHEATING ON PRETEXT OF MARRIAGE