फर्जी डिग्री लेकर डॉ.एस.के. राय चांदसी कर रहा उपचार!,शिकायतों पर भी स्वास्थ्य अधिकारी मौन, कब होगी कार्यवाही

बालाघाट. डॉक्टर को हमारे देश में भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे फर्जी डॉक्टर भी है. जो बिना डिग्री लिये लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे है. वैसे तो इन फर्जी डॉक्टरों की शिकायत भी समय-समय पर लोगों द्वारा उच्च अधिकारियों से की जाती रही है मगर ये डॉक्टर उच्च अधिकारियों से सांठ-गांठ कर अपने उपर कार्यवाही होने से हमेशा बच जाते है. ऐसे ही एक मामला जिले के बिरसा तहासील के ग्राम मोहगांव का है. जहां डॉ. एस. के. राय चंादसी बिना डिग्री लिये क्षेत्र के लोगों का उपचार विगत कई वर्षो से करते आ रहा है. मोहगाव में नियम विरुद्ध एलोपैथिक इलाज करने वाले फर्जी झोलाछाप चांदसी बंगाली डॉक्टर एस. के. राय की फर्जी डिग्री की जाँच करने एवं नियम विरूद्ध बिना पंजीयन संचालित चांदसी दवाखाना को बंद करने के लिए शिकायत मुख्यमंत्री, मुख्यसचिव, मानव अधिकार आयोग, कलेक्टर, एस. पी. सहित उच्च अधिकारियो से शिकायतकर्ता की गई है. बावजूद इसके अब तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है.

शिकायतकर्ता के अनुसार वर्तमान समय में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रदेश में बी. ए. एम. एस, (ए. एम. ), बी. ई. एम. एस. की डिग्री की कोई वैधता नहीं है एवं बी. ए. एम. एस, (ए. एम. ), बी. ई. एम. एस. की डिग्री के द्वारा एलोपैथिक दवाइयों इलाज करने और क्लिनिक संचालित करने की भी कोई अनुमति नहीं है उसके बाद भी मोहगाव में फर्जी झोलाछाप चांदसी बंगाली डॉ. एस. के. राय द्वारा छोटे बच्चो, युवा और बूढ़े सभी मरीजो को नियम विरुद्ध अधिक पावर के इंजेक्शन और दवा-गोली देकर उपचार कर मरीजो की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है.

दवाखाना को पहले भी किया जस चुका है सील

विगत वर्ष बिरसा के खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुनील सिंह, द्वारा फर्जी झोलाछाप चांदसी बंगाली डॉक्टर एस. के. राय के चांदसी दवाखाना मोहगांव की जांच की गई थी. जिसमे निरिक्षण करने में चिकित्सा व्यवसाय करने के कोई भी वैघ दस्तवेज नहीं पाए जाने एवं क्लिनिक संचालन करने की किसी भी सक्षम अधिकारी की अनुमति प्रमाण पत्र नहीं होना पाया गया. जिसमे फर्जी तरीके से क्लीनिक संचालन करना पाया गया था और 22 नवंबर 2022 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बालाघाट के आदेश के अनुसार फर्जी झोलाछाप चांदसी बंगाली डॉक्टर एस. के. राय के चांदसी दवाखाना मोहगाव को खंड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरसा, तहसीलदार बिरसा एवं थाना प्रभारी मलाजखंड की उपस्थिति में सील करके बंद कर दिया गया था.

डिग्रियों की होनी चाहिए जांच

शिकायतकर्ता के अनुसार एस. के. राय के द्वारा वर्ष 2011 से 2013 तक के भोपाल इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल इंस्टिट्यूट एवं रिसर्च सेंटर भोपाल से बी. ई. एम. एस. की डिग्री प्राप्त की है जो पूर्ण रूप से फर्जी है. डॉक्टर ने बी. ई. एम. एस. प्रथम वर्ष की परीक्षा वर्ष 2011 में पास की है. जिसकी मार्कशीट जारी होने की दिनांक 7. 5. 2011 मार्कशीट में दर्ज है. बी. ई. एम. एस. द्वितीय वर्ष की परीक्षा वर्ष 2012 में पास की है. जिसकी मार्कशीट जारी होने की दिनांक 7. 5. 2012 मार्कशीट में दर्ज है. वहीं बी. ई. एम. एस. तृतीय वर्ष की परीक्षा वर्ष 2013 में पास की है. जिसकी मार्कशीट जारी होने की दिनाक 7. 05. 2013 मार्कशीट में दर्ज है. उपरोक्त बी. ई. एम. एस. तीनो वर्षो की डिग्री एक ही दिनांक को अलग-अलग वर्ष में जारी की गई है. जो एस. के. राय चांदसी दवाखाना मोहगांव की डिग्री को फर्जी होना दर्शाता है. डॉ. राय मुलतः पश्चिम बंगाल से है. जो मोहगांव में वर्ष 2015 से निवासरत है और 2015 में ही इनके द्वारा मोहगांव में समग्र आईडी में नाम भी जुडवाया गया है, परंतु डॉ. राय की बी. ई. एम. एस. की डिग्री जो कि वर्ष 2013 में जारी की गई है. उसमें डॉ. राय का निवास वार्ड नंबर 6 मोहगाव तहसील बिरसा जिला बालाघाट मप्र दर्ज है जो कि जांच का विषय है. वहीं फर्जी चिकित्सक एस. के. राय द्वारा बी. ई. एम. एस. के पंजीयन प्रमाण पत्र में जो अपनी पासपोर्ट फोटो लगाई गई है वो पासपोर्ट फोटो आज वर्तमान समय की लग रही है. जबकि पंजीयन प्रमाण पत्र दिनांक 3 नवंबर 2014 को बनाया गया है. जो की डिग्री और पंजीयन के फर्जी होने को दर्शाता है. काउंसिल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन भोपाल के नियमानुसार प्रत्येक पांच वर्ष में बी. ई. एम. एस. पंजीयन का रिनुवल कराना पड़ता है. नियमानुसार एस. के. राय को 2014 के बाद 2019 एवं उसके बाद 2024 को पंजीयन रिनुवल की दिनांक आना चाहिए था, परन्तु पंजीयन प्रमाण पत्र में एक साथ 9 वर्ष बाद मार्च 2023 में रेनुवल की दिनांक लिखी है. जो की पंजीयन प्रमाण पत्र के फर्जीवाड़े को दर्शाता है.

पिछले 10 वर्षो से कर रहा लोगों का उपचार

शिकायतकर्ता ने बताया की फर्जी चिकित्सक एस. के. राय द्वारा चांदसी दवाखाना मोहगांव स्थित अपने क्लिनिक में नाम के साथ बी. ए. एम. एस. (ए. एम. ) लिखी हुई है जबकि एस. के. राय के पास बी. ए. एम. एस. (ए. एम. ) कोई भी डिग्री नहीं है और पिछले 10 सालो से बिना डिग्री के आम नागरिकों और ग्रामीण जानो को गुमराह करते हुए इलाज किया जा रहा है. जानकारी के अनुसार डॉ. एस. के. राय चंादसी जो कि डॉक्टर होम्योपेथिक के है मगर दवाईयां एलोपैथिक की मरीजों के लिये लिख रहे है. जबकि डॉ. एस. के. राय चंादसी को एलोपैथिक दवाईयां लिखने की भी अनुमति नहीं है. इस दौरान स्वास्थ्य विभाग बालाघाट के द्वारा फर्जी झोलाछाप एस. के. राय चांदसी दवाखाना मोहगाव को 2 से 3 बार सील लगाया गया है, लेकिन कुछ दिनों बाद दवाखाना फिर खोल दिया जाता है और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा नियम विरुद्ध फर्जी झोलाछाप एस. के. राय चांदसी दवाखाना मोहगाव को लिखित रूप से क्लिनिक खोलने और चिकित्सा की अनुमति दी गई है जो शासन के नियम के विरुद्ध है.

कलेक्टर से लेकर सीएम तक शिकायत

जानकारी के अनुसार जिले के दक्षिण बैहर क्षेत्र में संचालित डॉ. चांदसी दवाखानों को लेकर पूर्व में कलेक्टर से लेकर सीएम हेल्प लाइन और मानव अधिकार आयोग तक को शिकायत की गई थी. स्वास्थ्य अमले ने हरकत में आकर क्षेत्र के कुछ एक क्लिीनिक को सील करने की कार्रवाई भी की थी. लेकिन बताया जा रहा है कि वर्तमान उक्त क्लिीनिक का संचालन भी पुनः शुरू कर दिया गया है. लेकिन जिम्मेदारों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है.


Web Title : DR. S.K. SINGH WITH A FAKE DEGREE. HEALTH OFFICIALS SILENT ON COMPLAINTS, WHEN WILL ACTION BE TAKEN