बालाघाट. आरक्षी केन्द्र रामपायली के मारपीट के मामले में वारासिवनी न्यायालय के माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती प्रीति चैतन्य चौबे की अदालत ने रामपायली थाना अंतर्गत डोंगरगांव निवासी चार आरोपियों 45 वर्षीय अनिल पिता गोवर्धन, 24 वर्षीय ईश्वर पिता अनिल 32 वर्षीय नरेन्द्र पिता देवदास और 24 वर्षीय विकास पिता यशवंतराव को दोषी पाते हुए धारा 452 भादवि के अंतर्गत एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास और एक-एक हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजेश कायस्त ने पैरवी की थी.
घटनाक्रम के अनुसार 3 मई 2018 की शाम लगभग 7. 30 बजे की है, जब पीड़ित गजानंद अपनी दुकान में सिलाई कर रहा था. इसी समय आरोपी अनिल, ईश्वर, नरेन्द्र, विकास ने गाली गल्लौज कर उसे सिलाई की दुकान बंद करने की बात कही. जिस दुकान को पीड़ित गजानंद ने खरीदने की बात कहते हुए उनका विरोध किया तो आरोपियों ने एक राय होकर गाली गल्लौज करते हुए उसके साथ लकड़ी और हाथ मुक्कों से मारपीट की और दुकान में रखी सिलाई मशीन को नुकसान पहुंचाया और जाते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी. जिसकी शिकायत पर रामपायली पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया और मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया. जिसमें माननीय न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपीगण को दोषी पाते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित करने का फैसला दिया है.