छेड़छाड़ के आरोपी को कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र किरनापुर के मामले में छेड़छाड़ के आरोपी किरनापुर थाना अंतर्गत धड़ी निवासी  23 वर्षीय सुनील पिता जोगीराम शेंडे, को माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) श्रीमान मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने धारा 354 भादसं. में 03 वर्ष कठोर कारावास एवं 5 हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा 354-घ भादसं. में 02 वर्ष कठोर कारावास एवं 2 हजार रूपये अर्थदंड, धारा 8 पाक्सो एक्ट में 03 वर्ष कठोर कारावास एवं 5 हजार रूपये अर्थदंड, धारा 12 पॉक्सो एक्ट में 02 वर्ष कठोर कारावास एवं 2 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है.  

मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती आरती कपले ने पैरवी की थी.  

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी 29 मार्च 2019 को करीब 10. 30 बजे रात्रि में नाबालिग, गांव में  शादी में गई थी. जहां उसे आंगन में देखकर, आरोपी सुनील शेंडे उसके पास आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ा और बोला कि तेरे साथ फोटो खींचना है, तु मेरी प्रेमिका है, कहकर छेड़छाड़ करने लगा तब उसने कहा कि रिपोर्ट करूंगी तो उसे जान से मारने की धमकी देकर चला गया. जिसकी जानकारी पीड़िता नाबालिग ने अपनी मां को दी. जिसकी शिकायत के बाद  थाना किरनापुर में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था. पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया. विचारण उपरांत साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा और अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है.


Web Title : IMPRISONMENT FOR MOLESTATION ACCUSED