रात में घर में घुसकर अकेली महिला से छेड़छाड़ के आरोपी को कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र गढ़ी के एक मामले में रात के अंधेरे में घर में सो रही महिला के घर में घुसकर गलत नियत से छेड़छाड़ के आरोपी को बैहर न्यायालय के माननीय न्यायाधीश की अदालत ने एक वर्ष के  सश्रम कारावास एवं एक जार रूपये के जुर्माने से दंडित करने का आदेश दिया है.

मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमलसिंह ने बताया कि 31 मई 2017 को जब महिला घर में सो रही थी, इस दौरान ही आरोपी गोपालसिंह धुर्वे घर के पीछे से घर के अंदर पहुंचा और सो रही महिला के साथ गलत नियत से छेड़छाड़ की. आरोपी की हरकत से एकाएक जागी महिला ने आरोपी को चिल्लाते हुए कहा कि यदि वह नहीं गया तो वह शोर मचाकर गांववालों को बुला लेगी. जिसके बाद महिला के शोर मचाने के बाद आरोपी, घर से भाग गया. जिसके बाद महिला ने फोन से अपने पति को सूचना दी. जिसके बाद रायपुर से घर पहुंचे पति के साथ महिला ने जाकर आरोपी के खिलाफ गढ़ी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें गढ़ी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया था. जिसमें आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायालय में पेश किया था. जिसमें आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया था. वहीं मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था. जिसमें विचारण चल रहा था.

जिस मामले में विचारण उपरांत माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी श्रीमान मधुसुदन जंघेल की अदालत ने आरोपी गढ़ी थाना अंतर्गत महुआटोला निवासी 48 वर्षीय गोपालसिंह पिता सम्पतसिंह धुर्वे को दोषी पाते हुए धारा 456 भा. द. वि. में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच सौ का अर्थदंड एवं धारा 354 भा. द. वि. में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं रूपये का अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है. अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पंजाब सिंह ने पैरवी की थी.


Web Title : MAN CONVICTED OF MOLESTING A SINGLE WOMAN BY ENTERING A HOUSE AT NIGHT