नाबालिग से छेड़छाड़ और पॉस्को एक्ट के दोषी को एक वर्ष का कारावास

बालाघाट. बालाघाट न्यायालय के माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र प्रसार गुप्त की अदालत ने लांजी थाना अंतर्गत परसोड़ी निवासी 18 वर्षीय शुभम पिता रामेश्वर नगपुरे को नाबालिग से छेड़छाड़ और पॉस्को एक्ट के तहत दोषी पाते हुए एक वर्ष के कारावास और 25 सौ रूपये अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है. न्यायालय में अभियोजन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी खुशीलाल वर्मा ने पैरवी की थी.

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी अखिल कुमार कुशराम ने बताया कि नाबालिग पीड़िता लांजी थाना अंतर्गत ग्राम कारंजा में कम्प्युटर कोर्स कर रही थी, जो प्रतिदिन घर से कम्प्युटर कोर्स करने सेंटर आती थी. 13 जुलाई 2018 को आरोपी युवक ने उसका मोबाईल नंबर मांगते हुए उससे प्यार करने की बात कहने लगा. नाबालिग पीड़िता के मना करने के बावजूद युवक उस पर दबाव बनाते हुए प्यार नहीं करने पर अपने हाथ की नस काट लेने की धमकी देता रहा. जिसके बाद आरोपी युवक द्वारा लगातार उसका पीछा करना लगा. जिससे परेशान होकर पीड़िता ने अपने माता-पिता को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों के साथ लांजी पहंुचकर पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया. जिस मामले में लांजी पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ धारा 341, धारा 354 (डी) और पॉस्को एक्ट की धारा 11/12 के तहत मामला दर्ज कर जांच में लिया था. जिसमें विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया था. जिसमें चल रही सुनवाई उपरांत आज 20 अगस्त को माननीय न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 354 (डी) में एक वर्ष का कारावास और एक हजार रूपये अर्थदंड, धारा 341 में एक माह का कारावास और 500 रूपये अर्थदंड तथा पॉस्को एक्ट की धारा 11/12 में एक वर्ष के कारावास और एक हजार रूपये के जुर्माने से दंडित करने का आदेश दिया है.  


Web Title : MAN CONVICTED OF MOLESTING MINOR AND POSCO ACT SENTENCED TO ONE YEAR IN PRISON